Friday 16 November 2018

Download करें, मजीठिया वेजबोर्ड लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश को


आदेश में कहा कि तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है कलम 

नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य के प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों के लिए अच्छी ख़बर आई है। हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू करने का आदेश जारी किया है। राज्य में काम कर रहे पत्रकारों को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह श्रमजीवी पत्रकार और अन्य मीडियाकर्मियों के लिए जारी केंद्र की 11 नवंबर, 2011 की अधिसूचना का पालन कराएं। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य में मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने का भी आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा की तर्ज में उत्तराखंड में भी पत्रकार कल्याण कोष के लिए नियमावली तैयार करें और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने के साथ महंगाई के मानकों को भी पूरा सरकार करे ताकि पत्रकार निर्भीक होकर कार्य कर सकें।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पत्रकारों के लिए पेंशन, हेल्थ स्कीम, हाउसिंग स्कीम का लाभ भी दें जिसका नियंत्रण राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव के पास होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। बता दें कि पत्रकार रविंद्र देवलियाल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें पत्रकारों को आए दिन आने वाली परेशानियों की बात कही थी। साथ ही उन्होंने इस पत्र के माध्यम से पत्रकारों को पेंशन सुविधा देने की मांग भी की थी। कोर्ट ने पत्र का संज्ञान लिया था और इस पत्र को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार कर लिया था। इस पर यह फैसला आया है।

WPPIL No. 208 of 2018 J













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