Monday 29 July 2019

हिंदुस्तान अखबार को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने टर्मिनेशन मामले में 50 फीसदी बेकवेजिज जमा कराने का दिया आदेश




नई दिल्ली। दिल्ली हिंदुस्तान अखबार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को 50 फीसदी बेकवेजिज हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए।

मामला दिल्ली हिंदुस्तान के कर्मचारी भगवती प्रसाद डोभाल का है जिन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाला दिया था। हालांकि उस समय उनकी रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक ही थी। भगवती प्रसाद ने कंपनी से संघर्ष करते हुए अखबार मालिकों को कड़ी शिकस्त दी है।

फरवरी 2019 में दिल्ली की द्वारका कोर्ट नें भगवती प्रसाद जी के फेवर में फैसला सुनाते हुए continuity of service के साथ 50 फीसदी back waves देने का अवार्ड पास किया, जिसे हिंदुस्तान प्रबंधन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया और 15 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को स्टे कर 50 फीसदी back wages रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश हिंदुस्तान अखबार प्रबंधन को दिए।

IJU Calls For Protest Against Move to Repeal 2 Acts Related to Journalists

  • The Indian Journalists Union also extended support to 10 Central Trade Unions who have given a nation-wide protest call on August 2 against the proposed labour codes.



    Image Courtesy: The Hans India

New Delhi: The Indian Journalists Union (IJU) has called upon all working journalists and editors to raise their voice against the “so-called” labour reforms unleashed by the Narendra Modi government by bringing in a labour code Bill as also repeal two legislations “that protect the unique character of the  profession of journalism” - Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act of 1955, and the Working Journalist (Fixation of rates of wages) Act, 1958.

In a statement, IJU said: “The government sought to equate ‘fourth estate’ with any other industry, but worse has brazenly favored the corporate media barons who have persistently been demanding to abolish the Wage Board and do away with the Working Journalists Act.”

The journalists union’s call comes in the backdrop of several protests by workers across the country – from the lowest paid to the highest – as well as the recent call by trade unions for a countrywide protest against the proposed codification of the currently existing 44 central labour laws by the Bharatiya Janata Party government.

The IJU said its main objection was with Occupational Safety, Health and Working Conditions Code subsuming the Working Journalists Act of 1955 – an Act which is the foundation for establishing the working conditions, hours of work, bonus and other entitlements of those working in the print media, both journalists and non-journalists.

While the OSH code do expand the definition of ‘working journalists’ to those working in electronic media, a long due demand of the journalists’ union, it takes away the heart of the Working Journalists Act – the legal safeguards – and leaves the working journalists (now, even  those working in the electronic media) with a skeleton, it said.

According to a Newslaundry report, Section 3 (2) of the Working Journalists Act – which states that a three-month notice to a journalist and a six-month notice to an editor has to be provided in relation to retrenchment – has been dropped from the codes that were tabled in the Lok Sabha on July 23. Instead, the period of notice for both has been reduced to one month.

This is a textbook example of the Modi Government picking only those provisions from the central labour laws that are beneficial to the employer, IJU said.

What’s more, the government was also trying to bring this code at a time when reports about the protests by retrenched journalists against the media houses (both digital and TV) have surfaced in the media.

Newsclick spoke to Sabina Inderjit, General Secretary of IJU, who expressed her disappointment with the government proposing these Bills that go “directly opposite to the needs of a working journalist.” She said the government had clearly favoured the corporate-owned media houses by not considering the significance of the foundations led down by the press commissions.

Inderjit also viewed the codification of the laws pertaining to the legal protections of a working journalist as a condemnable attempt of the government in equating the “fourth pillar” of the democracy with other industries.

In doing so, this government was basically undermining the social needs of a journalist required in meeting the responsibilities which would force him/her to be in the good books of the corporate barons, resulting in less informed and non-investigative journalism, she added.

IJU is not the only journalists’ union to express discontent over the Labour Bills. Newsclick has earlier reported on the National Alliance of Journalists (NAJ) appeal to all political parties and their MPs to step in, alleging that the entire design of the Labour Code was formulated at the “behest of industry”.

Recently, a seminar was also conducted under the banner of the Delhi Union of Journalists (DUJ), the Kerala Union of Working Journalists (KUWJ) and the NAJ to oppose the ruling government’s move to get the proposed labour codes enacted by Parliament.

Taking note of the adverse effects of the codification process on all the workers, IJU also extended support to the call by 10 Central Trade Unions for a nation-wide protest on August 2 against the labour codes.

(Source: Newsclick) 

Sincerity and Ethics are the Essentials of Journalism



In a very lively and well-attended seminar on ‘Sincerity and Ethics in Journalism’ speaker after the speaker expressed concern over the declining trends in the two most sterling ingredients of effective and credible journalism. It was held on 25th July 2019 in the Press Club of India of New Delhi. All the participants were of the view that as a result of it, the journalism now no longer enjoys the as much respect from the people and the society, as it used to have a few decades ago.

It hardly needs to be emphasised that while the Judiciary, the Legislature and the Executive are the tripod of the constitution of India, the journalism has acquired the place of the fourth pillar in the democracy by virtue of its own sincerity and ethical values that it has espoused from the pre-independence days. In fact, journalism is the watchdog of all three organs of the constitution to keep them their toes and it should not be allowed to become a lapdog.



It must be noted here that famous political philosopher Thomas Carlyle  had attributed the term of the fourth estate in his book on ‘Heroes and Hero Worship’ to Edmund Burke, who said in a parliamentary debate looking at the reporter's gallery in the House of Commons of  Great  Britain in 1787 that  ‘Yonder sat a Fourth Estate more important than they all ( the judiciary, the legislature and the executive)’. And right from that time the press is respectfully called as the fourth estate or the fourth pillar of the democracy.

The seminar was to be inaugurated by the Union Chemical and Fertiliser Minister Mr Sadananda Gowda but he could not come because a whip was issued for all members of parliaments belonging to the Bhartiya Janata Party to be present in the Lok Sabha in view of the Bill on Triple Talaq which was presented on the floor of the house. Bill was later passed by the Lok Sabha. He, however, sent a message for the success of the seminar.


The seminar was organised by a public-spirited journalist Koudle Channappa, who is also the Editor of a trilingual newspaper ‘Deshahitha’. The newspaper comes out from many places including Mandya, Bengaluru and Delhi. The seminar was presided over by a senior journalist Shri Vijay Shankar Chaturvedi, who told the gathering that because of the stringent policies of the government toward small and medium newspapers thousands of newspapers across the country have either been closed or on the verge of closure.  The government policies have rendered lakhs of newspersons to unemployment. He was very critical of such harsh laws as are meant to blow the death knell to the small and medium newspapers. Shri Veerabhadra Rao, the editor of a Telugu daily published from Visakhapatnam said that the journalists will have to ensure that the sincerity and ethics are never compromised. He compared sincerity and ethics with the salt, which is of no use once its salinity is gone. He said that biggest danger to the journalism is from those who indulge into flattering, brokering and touting for personal gains. Fake news and the paid news are like twin sisters. He exhorted the journalists to guard against the evil of the paid to save the integrity of the profession of journalism.


Shri Alkshendra Singh Negi, the President of Delhi Union of Working Journalists (DUWJ) regretted that despite the clear orders of the Supreme Court, most of the newspapers have not even bothered to implement the recommendations of the Majithia Wage Board. The governments are sitting idle over demonstrating their helplessness before the newspaper barons. Thousands of employees are on the roads and are starving because of their unemployment but that makes no difference for the owners of the newspapers because they are making money and enjoying life as usual. The morality and sincerity are expected from the journalists and not from the proprietors of the media houses, he wryly said. This trend can be changed only by the concerted and united efforts of the media persons in cooperation with the conscientious section of the society.

The Vice-President of the Press Club of India, Shri Dinesh Kumar Tiwari said that it is ironical that those who are most insincere and unethical they speak loudly about the sincerity and ethics but in their real life, they follow the contradictory philosophy. They make good connections with the powers that be to take all advantages, but they preach simplicity for others. Shri Arti Bhardwaj from Kashi Patrakar Sangh said that journalists should follow the teachings and deeds of the great journalists like Baba Vishnurao Paradkar, who did not spare anybody, howsoever powerful he or she might have been. Paradkar ji is credited to have coined the word ‘Rashtrapati’ for the ‘President’ and ‘Shri’ for the English word ‘Mr’. He said that journalist should be fearless and gave an example of a celebrated editor of the daily Aaj newspaper of Varanasi, who used to get removed advertisements for accommodating the important news items but today’s editor have been converted into managers and they cannot have the courage to take such bold decisions. Another journalist from Varanasi Shri Subhas Singh, who was also the President of the Kashi Patrakar Sangh said, that today’s journalism is no longer a missionary journalism which it used to be in the pre-independence days. We must have to train new generation of journalists to follow in the footsteps of the missionary journalists, who always worked for the welfare of the society and the country.

The organiser of the programme Koudle Channappa in his initial remarks said that such programmes to educate the journalists would be organised at different places in the country. Another journalist Shri Negi, who after retiring from the Akashvani  is pursuing  the freelance journalism  said that journalists will  themselves have to work to bring back the credibility of journalism He said the that the new media, which is more known as the new media, has created the crisis of credibility and it needs to be regulated. IFWJ Secretary General, Parmanand Pandey also spoke in the seminar and underlined the need for a comprehensive amendment to the Working Journalists Act so as to bring in its fold the journalists belonging to the electronic and internet media also. Journalists from various states participated in the seminar and they all laid emphasis that the small and medium newspapers should not be ill-treated to pamper the big newspapers. All of them were of the opinion that in view of the changed scenario the protection to all journalists should be provided.

Parmanand Pandey
Secretary-General, IFWJ

Sunday 28 July 2019

सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्‍याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे पत्रकार


देश विदेश में चर्चित सोनभद्र नरसंहार के विरोध में सबसे पहले इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के साथी सामने आए और जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए, सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने धरने स्थल पर पहुंच कर उन्हें समर्थन दिया।

उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भूमिविवाद के चलते 10 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया, इस झगड़े में 25 से ज्यादा आदिवासी घायल भी हुए, 18 जुलाई को संगठन के पुराने व वरिष्ठ साथी विजय शंकर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक आपात बैठक हुई जिसमें आदिवासियों को न्याय दिलाने व सभी संबंधित दोषियों को सजा दिलाने के लिए संगठन को आगे आने पर विचार किया गया, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सोनभद्र इकाई के जिलाध्यक्ष विजय विनीत कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पीड़ित पक्ष को मुआवजा, दोषी व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी, जिन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई उनका निलंबन और आदिवासियों के परिजनों को भूमि दिए जाने की मांग की।



भाजपा विधायक भूपेश चौबे व अनिल कुमार मौर्या, सपा के पूर्व विधायक रमेशचंद्र दुबे व अविनाश कुशवाहा, कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी सहित सैकड़ों संगठनों से जुड़े लोगों ने धरना स्थल पर पहुंच कर संगठन को अपना नैतिक समर्थन दिया। वहीँ लखनऊ में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हेमंत तिवारी, भास्कर दुबे व सिद्धार्थ कलहंस ने विभिन्न चैनलों की डिबेट में न सिर्फ इस घटना पर प्रकाश डाला बल्कि IFWJ सदस्यों की भूख हड़ताल पर भी जमकर चर्चा की।

जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद ही भूख हड़ताल को समाप्त किया गया, संगठन के वरिष्ठ सदस्य संजय द्विवेदी, चंद्रकांत मिश्रा, चंद्रमौली मिश्रा, संतोष सोनी सहित 5 दर्जन से ज्यादा पत्रकार सदस्यों ने इस धरने में भाग लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों को 18.50 लाख रुपये, आधा दर्जन दोषी कर्मचारियों के निलंबन और पीड़ित पक्षों को भूमि दिए जाने की घोषणा पर संगठन ने संतोष व्यक्त किया है।


IFWJ Mourns the Death of Veteran Journalist Rahul Jalali

Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) is deeply grieved over the sad demise of a veteran journalist Rahul Jalali this morning. He was not keeping well for quite a long time. He died at a relatively young age. His writings and debates on the issue of Jammu and Kashmir were taken very seriously by the dispensations of New Delhi and Srinagar as well. His father PN Jalali was a highly respected journalist of Kashmir. However, in the fag end of his life, he had to take refuge in Delhi because of the ethnic cleansing carried out by the fanatic terrorists.

Shri Jalali was very helpful to all journalists. He was also the President of the Press Club of India, which he served in different capacities for a number of years. IFWJ stalwart C.B. Kaul remembers him very fondly and has mourned his death. Shri Jalali has been very active in voicing the journalism-related issues and always strove for maintaining the freedom of the press.

IFWJ President B.V. Mallikarjunaiah, Vice-President Hemant Tiwari and Treasurer Rinku Yadav have sent their condolences on the death of Shri Jalali and have prayed to God to provide enough strength to his family to bear the irreparable loss.

IFWJ dips its banner in the memory of an amiable and scholarly veteran journalist Rahul Jalali.


Parmanand Pandey
Secretary-General, IFWJ

Friday 26 July 2019

मजीठिया पर जागरण की पहली हार, 20जे पर लेबर कोर्ट ने कर्मी के दीवाली पर मिठाई के डिब्‍बे के लिए करवाए गए थे हस्‍ताक्षर के तर्क का सही माना, पारित किया अवार्ड


नई‍ दिल्‍ली। दैनिक भास्‍कर के बाद अब जागरण को पहला झटका मध्‍यप्रदेश में लगा है। यहां की लेबर कोर्ट ने 20जे पर कर्मचारी के तर्क को स्‍वीकार करते हुए अवार्ड पारित कर दिया है। अदालत ने साथ ही अवार्ड में पारित राशि का भुगतान एक माह के भीतर करने का भी आदेश दिया है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड के साथी की जीत की खबर से देशभर में मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे साथियों में उत्‍साह का संचार दौड़ गया है।

देशभर में चल रहे मजीठिया के रिकवरी से संबंधित मामलों में अभी तक दैनिक भास्‍कर के साथियों की जीतने की खबरें आ रही थी। पहली बार जागरण प्रकाशन लिमिटेड के एक साथी की जीत की खबर मध्‍यप्रदेश के होशंगाबाद से आई है। यहां मजीठिया के हक की लड़ाई लड़ रहे संजय मालवीय ने लेबर कोर्ट में चल रहा रिकवरी का केस जीत लिया है। लेबर कोर्ट ने संजय के मामले में उन्‍हें मजीठिया वेजबोर्ड के हिसाब से 5,21,04,899 रुपये का अधिकारी माना है। नवदुनिया ए यूनिट आफ जागरण प्रकाशन लिमिटेड के कर्मचारी संजय ने मात्र 11 नवंबर 2011 से सितंबर 2013 (22 महीने 20 दिन) तक के कार्यकाल के लिए दावा पेश किया था। यहां ध्‍यान देने वाली बात है कि मार्केटिंग एक्‍जीक्‍यूटिव के पद पर कार्यरत संजय के शहर की श्रेणी जेड है, जिसका मकान भत्‍ता 10 फीसदी और परिवहन भत्‍ता मात्र 5 फीसदी ही बनता है।

अदालत ने इस फैसले में 20जे पर कर्मचारी के उस तर्क को स्‍वीकार कर लिया जिसमें उसने कहा था कि उसके द्वारा इस तरह का कोई भी डिक्‍लेरेशन फार्म मजीठिया वेतनमान के संदर्भ में प्रबंधन को भरकर नहीं दिया है और कंपनी दीवाली के त्‍योहार के मौके पर मिठाई के डिब्‍बे बांटने के दौरान एक सूची तैयार करती थी और मिठाई का डिब्‍बा देते हुए उस सूची पर हस्‍ताक्षर करवाती थी। अदालत ने कहा कि 20जे को घोषणा पत्र देखने से दर्शित होता है कि हस्‍ताक्षर करने वाले को संपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ने का अवसर ही प्राप्‍त नहीं हुआ है। क्‍योंकि हस्‍ताक्षर की सूची को घोषणा पत्र से अलग किया जा सकता है। इसलिए कर्मचारी का तर्क स्‍वीकार करने योग्‍य है।

रिफरेंस और सुनवाई के क्षेत्राधिकार की आपत्ति भी की खारिज
इसके अलावा अदालत ने अपने इस फैसले में प्रबंधन द्वारा रिफरेंस की वैधानिकता और न्‍यायालय की क्षेत्राधिकारिता के संबंध में प्रबंधन की सभी आपत्तियों को मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ द्वारा याचिका क्रमांक 1734/2018 नई दुनिया अ यूनिट ऑफ जागरण पब्लिकेशन लिमिटेड विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन एवं अन्‍य के साथ अन्‍य 43 याचिकाओं के मामले में 9 मई 2019 को दिए गए आदेश के आलोक में खारिज कर दिया।

आवेदन समयसीमा के भीतर दायर ना करने की आपत्ति भी की खारिज
अदालत ने प्रबंधन की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि रिकवरी का आवेदन समयसीमा के भीतर दायर नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि यह रिफरेंस आदेश अधिनियम 1955 धारा 17 (2) एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(सी) और 12(5) के अंतर्गत प्रस्‍तुत किया है। जिसके संबंध में कोई भी परिसीमा काल अधिनियम में निर्धारित नहीं है। प्रबंधन अपने तर्क के दौरान ऐसे कोई भी प्रावधान बता पाने में असफल रहा है जिससे यह दर्शित हो कि यह प्रकरण परिसीमा अवधि में प्रस्‍तुत नहीं किया है। 

सावधान: रची जा चुकी है वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट खत्‍म करने की बड़ी साजिश


मोदी 2.0 के नए श्रम कानून ने अखबार में कार्यरत पत्रकारों और अन्‍य गैरपत्रकार कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा लगा रहा है कि श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर केंद्र सरकार ने जाने-अनजाने वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट और इसके तहत मिलने वाले वेजबोर्ड की सुविधा को खत्‍म करवाने की कुटील चाल चल दी है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2019 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जा चुका है। इसके तहत जिन 13 श्रम कानूनों को निरस्‍त करके एक कानून बनाए जाने की बात की जा रही है, उनमें श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955 तथा श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को भी गुपचुप तरीके से शामिल कर लिया गया है।

ज्ञात रहे कि उपरोक्‍त दोनों अधिनयम श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार अखबार कर्मचारियों को रोड़ी कूटने वाले मजदूरों की श्रेणी से अलग एक विशेष वर्ग के कर्मचारी होने का दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने को बनाए गए थे। यह फैसला तत्‍कालीन सरकार ने अखबारों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों की स्‍थिति का पता लगाने के लिए गठित प्रेस कमीशन की सिफारिशों के बाद लिया गया था। वर्ष 1974 में इस एक्‍ट में संशोधन करते हुए अखबारों में कार्यरत अन्‍य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। इस अधिनयम की एक विशेष बात यह थी कि इसमें श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार अखबार कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर दस साल के अंतराल के बाद दो वेजबोर्ड गठित किए जाते हैं, जो इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की अनुशंसा करते हैं। इसके अलावा ये अधिनियम वेजबोर्ड के तहत नए वेतनमान से कम वेतन ना दिए जाने, काम के घंटों, बकाया वेतन या एरियर की रिकवरी और संशोधित वेतनमान का भुगतान होने से पहले नौकरी से हटाने की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सनद रहे कि इस एक्‍ट और वेजबोर्ड के गठन को लेकर अखबारों के मालिक वर्ष 1955 से लेकर आज दिन तक कोर्ट में चुनौती देते आ रहे हैं। शायद ही कोई वेजबोर्ड होगा जिसे अखबार मालिकों ने अपनी इच्‍छा और ईमानदारी से लागू किया हो। हालांकि हर बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वेजबोर्ड को वैधानिक करार देते हुए कई ऐतिहासिक टिप्‍पणियां भी की हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में श्रमजीवी पत्रकारों सहित अन्‍य अखबार कर्मचारियों को आम कर्मचारी से कहीं अधिक जिम्‍मेवारी वाले कर्मचारी मानते हुए उनको उपरोक्‍त अधिनयम के तहत दिए गए विशेष दर्जे को सही मानते हुए यहां तक कहा है कि इनका काम पूरे समाज को प्रभावित करता है, लिहाजा इन्‍हें विशेष सुविधाएं और वेतनमान की सुरक्षा दिया जाना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मजीठिया वेजबोर्ड के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान निर्धारित करने के वेजबोर्ड के निर्णय को सही करार भी दे चुका है। ऐसे में केंद्र का यह निर्णय अखबार कर्मचारियों को न्‍यूनतम वेतन के सहारे जीने वाले आम मजदूरों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट समाप्‍त होते ही अखबार मालिक अपने कर्मचारियों को न्‍यूनतम वेतन में ले आएंगे और वे पूर्व के वेतनमानों के तहत मिल रहे वेतन से भी हाथ धो बैठेंगे।

...जो सुप्रीम कोर्ट में हारे वे मोदी 2.0 के सहारे
मनमोहन सरकार द्वारा 11 नवंबर 2011 को नोटिफाई किए गए मजीठिया वेजबोर्ड को लेकर भी अखबार मालिक एक लंबी लड़ाई हार चुके हैं और कोर्ट ने 7 फरवरी 2014 को दिए गए आपने फैसले में अपने पिछले फैसलों को दोहराते हुए मजीठिया वेजबोर्ड को वैधानिक बताया था और इसे लागू करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद अखबार मालिक बाज नहीं आए और वेजबोर्ड को समाप्‍त करने के कई हथकंडे अपनाते रहे। यहां शर्मनाक बात यह है कि मौजूदा केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों ने अखबार कर्मचारियों की इस लड़ाई में उनका साथ पूरे मन से कभी नहीं दिया। अब 2.0 की हवा में उड़ रही मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने ऐसा काम करने की कोशिश शुरू की है जिसके लिए अखबार मालिक वर्ष 1955 से लड़ते आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में कई बार मुंह की खा चुके हैं।

...आखिर चुप क्‍यों हैं तथाकथित पत्रकार यूनियनें
अब नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट और इसके साथ ही बने वेज एक्‍ट को समाप्‍त करने की कुटील साजिश रच चुकी है। हैरानी की बात है कि नए श्रम कानून का ड्राफ्ट लंबे अर्से पूर्व 23 मार्च को जारी होने के बावजूद देश की तथाकथित पत्रकार यूनियनें और पत्रकार संघ चुपी साधे बैठे हैं। हालांकि इस लेखक ने भी आज तक इस संशोधित श्रम कानून पर नजर दौड़ाने की जहमत नहीं उठाई थी, मगर जैसे ही इस पर नजर दौड़ाई तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे बेशर्म नेताओं और इनके तलबे चाटने वाले अफसरों तुम्‍हें ऐसा करते हुए शर्म ना आई।

...अखबार मालिकों की अंतिम इच्‍छा पूरी करने की साजिश
वर्ष 1955 से लेकर आज तक इस एक्‍ट को समाप्‍त करवाने की लड़ाई हारते चले आ रहे अखबार मालिकों की इस अंतिम इच्‍छा को गुपचुप तरीके से पूरा करने की साजिश रचते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह नहीं सोचा कि यह एक्‍ट प्रेस कमीशन की सिफारिशों से बना था और इसे समाप्‍त करना इतना आसान नहीं है। देश के हजारों पत्रकार और अखबार कर्मचारी मजीठिया वेजबोर्ड के लिए श्रम अदालतों में व्‍यस्‍त हैं तो क्‍या आप गुपचुप तरीके से उनके अधिकार को ऐसे ही समाप्‍त कर दोगे। हमारे विशेष अधिनियमों को निरस्‍त करने की साजिश रच कर आपने बर्रर के छत्ते में हाथ दे दिया है। अभी भी मौका है संभल जाएं और उपरोक्‍त दोनों अधिनियमों को लोकसभा में पेश ड्राफ्ट से बाहर निकाल कर इनमें जरूरी संशोधन करके और मजबूत बनाने का विचार करें। 

...तो मालिकों के बंधुआ मजदूर बनेंगे अखबार कर्मी 
फि‍लहाल सभी साथियों को यह बता दें कि जिस प्रकार से वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट और इसके तहत बनने वाले वेजबोर्ड को समाप्‍त करने की साजिश रची गई है, उससे तो लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदतर होने वाली है। गैर पत्रकार अखबार कर्मचारियों को भी इससे कानूनी संरक्षण और वेजबोर्ड मिलता है। अगर इस वि‍शेष कानून को समाप्‍त कर दिया गया तो इससे जहां वेजबोर्ड समाप्‍त हो जाएगा और हम सभी पत्‍थर कूटने वाले मजदूरों की श्रेणी में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम के सहारे हो जाएंगे और मनरेगा मजदूरों से भी बदतर हालत होगी। वहीं इससे अखबार मालिकों की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है, क्‍योंकि जो काम ये लोग 1955 से लेकर आज तक नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाते रहे, वह काम मोदी 2.0 के मूर्ख सिपहसालारों की बदौलत यह एक्‍ट निरस्‍त किए जाने वाले अधिनयमों की लिस्‍ट में डाल दिया गया है।

...यह है प्रेस ब्‍यूरो की 23 जुलाई को जारी विज्ञप्‍ति का हिस्‍सा
13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को मिलाकर, उन्हें सरल और युक्तिसंगत बनाने के बाद संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। इनमें फैक्ट्री कानून, 1948; खदान कानून, 1952; डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम, 1986), भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, प्लांट श्रमिक कानून, 1951; अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य न्यूज़ पेपर एम्प्लाइज (सेवा की शर्तें और प्रावधान) अधिनियम, 1955; श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958; मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961; बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की स्थिति) अधिनियम, 1976; बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की स्थितियां) अधिनियम, 1966 और द सिने वर्कर्स और सिनेमा थियेटर वर्कर्स एक्ट, 1981 शामिल हैं। संहिता लागू होने के बाद, संहिता में शामिल किए जा रहे सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाएगा।

नए कानून में दिया गया बाबा जी...
श्रमजीवी पत्रकार और अन्य न्यूज़ पेपर एम्प्लाइज (सेवा की शर्तें और प्रावधान) अधिनियम, 1955 और श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 का कत्‍ल करके जो नया व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2019 का मसौदा पेश किया गया है, उसमें पत्रकारों और अखबार कर्मियों को वेजबोर्ड का संरक्षण समाप्‍त कर दिया गया है। इस नए कानून को भले ही बाकी श्रमिकों के लिए फायदेमंद बता कर प्रचारित किया जा रहा है, मगर इससे अखबार कर्मियों के लिए हालात और भी बदतर होने वाले हैं। क्‍योंकि इसमें उपरोक्‍त दो कानूनों में से सिर्फ तीन धाराओं को नए मसौदे में जगह मिली है, एक है समाचार पत्र की परिभाषा, दूसरा समाचारपत्र स्‍थापना की परिभाषा और तीसरी है श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। वेजबोर्ड के गठन की धाराओं सहित अन्‍य प्रावधान समाप्‍त किए जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी इतनी ही हितैषी होती तो इन दोनों पुराने कानूनों में संशोधन करके इन्हें और भी प्रभावशाली बना सकती थी, अगर इरादा साफ होता तो।   

-रविंद्र अग्रवाल
अध्‍यक्ष, न्‍यूजपेपर इम्‍प्‍लाइज यूनियन ऑफ इंडिया (न्‍यूइंडिया)
संपर्क नंबर: 9816103265, मेल: neuindia2019@gmail.com

Wednesday 24 July 2019

मप्र हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने 20 जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा की स्पष्ट, कम वेतन पर नहीं होगा लागू

17 (1) में पत्रिका के दो कर्मचारियों की आरआरसी को वैध माना 

मजीठिया के लिए गठित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्पेशल बेंच ने 18 जुलाई 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसमें राजस्थान पत्रिका के दो कर्मचारियों की धारा 17 (1) में जारी की गई आरआरसी को माननीय उच्च न्यायालय की स्पेशल बेंच ने वैध माना है। अब इन दोनों कर्मचारियों को मजीठिया के मुताबिक भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

इसके अलावा फैसले में सबसे बड़ी बात अब तक मजीठिया मामले को लेकर अखबार मालिकों द्वारा विवादित किए जा रहे 20 जे के मुद्दे को लेकर निकली है। माननीय स्पेशल बेंच ने प्रबंधन के वकीलों द्वारा 20 जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर की जा रही गलत व्याख्या को भी इस आदेश में ठीक किया है। माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री सुजय पॉल की बेंच ने स्पष्ट किया है कि 19 जून 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा कतई ये नहीं है कि कर्मचारियों के कम वेतन पर 20 जे लागू होगा। 20 जे केवल अधिक वेतन के मामले में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस फैसले से अब उन कर्मचारियों को सबसे अधिक मदद मिलेगी, जिनसे प्रबंधन ने जबरदस्ती या धोखे से कम वेतन होने के बाद भी जबरन हस्ताक्षर करा लिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। कर्मचारी श्रम न्यायालय में इस फैसले की कॉपी लगाकर मैनेजमेंट के झूठ से पर्दा उठा सकते हैं।

इसके अलावा नईदुनिया का एक मामला और भास्कर के अन्य करीब 22 मामलों को लेकर उपश्रमायुक्त को 17 (2) में भेजने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में राशि का निर्धारण श्रम न्यायालय से होगा। 

गौरतलब है मध्यप्रदेश के विभिन्न् समाचार पत्रों जिनमें दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और नईदुनिया (जागरण ) शामिल हैं। इनके खिलाफ उप श्रमायुक्त द्वारा धारा 17 (1) में कर्मचारियों की सुनवाई करते हुए आरआरसी साल 2016 में जारी की थी। अखबार प्रबंधन ने इन आरआरसी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां करीब तीन साल से मामला विचाराधीन था। इसमें  फैसला आया है।

सुनवाई के दौरान प्रबंधन के वकीलों ने अपने समर्थन में 20 जे को लेकर काफी देर तक जिरह की लेकिन कोर्ट के सामने उनकी कोई चालाकी काम नहीं आई। पत्रिका के कर्मचारियों की ओर से श्री अभिषेक अरजरिया ने जोरदार दलीलें रखीं और माननीय न्यायालय को बताया कि एक्ट के अनुसार किसी भी कर्मचारियों को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। 20 जे को लेकर भी उन्होंने कोर्ट के सामने मैनेजमेंट के झूठ का पर्दाफाश किया और उप श्रमायुक्त द्वारा पत्रिका के दो कर्मचारियों के पक्ष में जारी की गई आरआरसी को बिलकुल सही साबित करने की दलील रखी। माननीय न्यायालय ने सभी की दलीलें सुनने के बाद पत्रिका के दोे कर्मचारी कौशल किशोर चतुर्वेदी और जूही गुप्ता की आरआरसी को वैध माना। बाकी अन्य मामलों में जारी आरआरसी निरस्त कर इन मामलों को उप श्रमायुक्त को धारा 17 (2) में भेजने के निर्देश दिए।

मजीठिया क्रांतिकारियों की नेशनल यूनियन ‘एनईयू इंडिया’ पंजीकृत



देश के सभी अखबार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आखिरकार एक नेशनल यूनियन का सपना साकार हो चुका है। मजीठिया क्रांतिकारियों की पिछले करीब पांच सालों की लंबी लड़ाई के दौरान जो समस्‍याएं सामने आई हैं, उन्‍हें देखते हुए खालिस अखबार कर्मचारियों की एक देशव्‍यापी यूनियन की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी देखते हुए यूनियन की प्‍लानिंग की गई और लगातार एक साल की मेहनत और कवायद के बाद आखिर 17 जून कोन्‍यूजपेपर इम्‍प्‍लाइज यूनियन आफ इंडिया(NEUIndia) को ट्रेड यूनियन एक्‍ट के तहत पंजीकरण पत्र प्राप्‍त हो गया। इसके गठन में खासकर महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, उत्तराखंड, मध्‍यप्रदेश के मजीठिया क्रांतिकारियों का विशेष सहयोग रहा है। इस यूनियन के अध्‍यक्ष पद की जिम्‍मेवारी हिमाचल प्रदेश से मजीठिया वेजबोर्ड का बिगुल बजाने वाले वरिष्‍ठ पत्रकार रविंद्र अग्रवाल को सौंपी गई है। वहीं इस आंदोलन के जाने माने ध्‍वजवाहक मुंबई के शशिकांत सिंह ने उपाध्‍यक्ष पद की जिम्‍मेवारी संभाली है। महासचिव पद का जिम्‍मा मुंबई के ही तेजतर्रार मजीठिया क्रांतिकारी धर्मेंद्र प्रताप ने संभाला है और सह-सचिव के तौर पर वेजबोर्ड की पहली जंग जीतने वाले महेश शाकुरे अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा आरके तिवारी कोषाध्‍यक्ष और पंकज कुमार, दिनेश कुमार व तारा चंद्र कार्यकारिणी सदस्‍य हैं।
बताते चलें कि काफी कठिनाइयों के बाद एक ऐसी यूनियन की परिकल्‍पना साकार की गई है, जो केवल पत्रकारों की यूनियन ना होकर पूरे अखबार कर्मचारियों की यूनियन है। इसका लोगो भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया जिसमें पत्रकार साथियों की कलम के साथ ही हमारे गैर पत्रकार साथियों की अखबार का साकार रूप देने की प्रिटिंग प्रेस की छवि भी शामिल है। वहीं यूनियन का संविधान सभी अखबार कर्मचारियों के हितों की निस्‍वार्थ भावना से रक्षा करने की भावना से प्रेरित है। इसमें सरकार या सत्‍ता को आकर्षिंत करने वाला वो जर्नलिस्‍ट शब्‍द ही नहीं है, जो बाकी नॉन-जर्नलिस्‍ट साथियों को हीन भावना से ग्रसीत करे। हालांकि यह बात भी स्‍पष्‍ट की जाती है कि इस यूनियन का मकसद बाकी दूसरी यूनियनों को नीचा दिखाने या उनकी आलोचना करना नहीं है बल्‍कि उनके पूर्व के संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में समस्‍त अखबार कर्मचारियों के हितों की लड़ाई में अपना योगदान देना है। इसके अलावा यूनियन ने जो लक्ष्‍य निर्धारित किया उसे अपने कर्म से आपके सामने लाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इस यूनियन के संबंध में आप अपने सुझाव और विचार मेल आईडीneuindia2019@gmail.com  पर भेज सकते हैं।


जल्‍द शुरू होगा सदस्‍यता अभियान
यूनियन जल्‍द ही देशव्‍यापी सदस्‍यता अभियान शुरू करेगी। इसके लिए जल्‍द ही फार्म जारी किया जाएगा। यूनियन का सदस्‍य वहीं बन सकता है जो किसी अखबार का कार्यरत कर्मचारी है। इसके अलावा उन संघर्षरत अखबार कर्मियों को भी यूनियन का सदस्‍य बनाने का प्रावधान है, जो मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई में अपनी नौकरी गवा चुके हैं। वहीं मार्ग दर्शन के लिए सेवानिवृत्त अखबार कर्मचारी भी यूनियन के सदस्‍य बन सकते हैं। सदस्‍यता अभियान के बाद सभी प्रदेशों की कार्यकारिणियों का गठन भी किया जाएगा।    

Saturday 20 July 2019

बांबे हाईकोर्ट ने दिया मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्‍ट्र सरकार को फिर से अखबारों की जांच करने का आदेश

६ सप्ताह में सौंपनी होगी क्रियान्यवन रिपोर्ट

महाराष्ट्र के समाचार पत्र कर्मियों के लिये एक बड़ी खबर आ रही है। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्‍ट्र के लेबर कमिश्नर को स्पष्ट आदेश दिया है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ज मामले मेंफिर से राज्य के सभी समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों की जांच की जाए और पूरी रिर्पोट सौंपी जाए।  उधर बुधवार को बांबे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि वह राज्य में समाचार पत्र और समाचार एजेंसी प्रतिष्ठानों में मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड के कार्यान्वयन का एक नया सर्वेक्षण करेगा।

बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (बीयूजे) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच जस्टिस अकिल कुरैशी और जस्टिस एस.एस. कथावला ने कहा कि सर्वेक्षण छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और एक हलफनामे के साथ रिपोर्ट अदालत को सौंपी जानी चाहिए।

इसके अलावा सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि श्रम विभाग ने राज्य भर के सभी समाचार पत्रों और समाचार एजेंसी कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए पांच दस्तों का गठन किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (बीयूजे) के लिए पेश हुए। बीयूजे के अध्यक्ष एम.जे. पांडे ने इस खबर की पुष्टि करते हुये कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले की फिर से जांच के लिये उन्होने पांच स्क्वायड बनाया है और यह सभी समाचार पत्र और न्यूज एजेंसियों की जांच करेंगी। इस जांच में स्थायी और ठेका कर्मचारियों को भी जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ और एरियर मिला है या नहीं इसकी भी जांच का आदेश  दिया गया है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
९३२२४११३३५

भड़ास बंद करा के Galgotia को मिला ...!

भड़ास लौट आया है। अबकी रुस में सर्वर लिया गया है जो यूरोप के डीएमसीए कानून के दायरे से बाहर का इलाका है। आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और दुओं ने ज्यादा काम किया। हमारी टेक टीम के अगुवा भाई दिवाकर प्रताप सिंह और भाई आशीष वर्मा जी ने लगातार बारह घंटे से ज्यादा वक्त तक इमरजेंसी मोड में एक्टिव रहते हुए 11 बरस की भारी भरकम डाटाबेस वाली साइट भड़ास4मीडिया को नए सर्वर पर अपलोड कर दिया।

भड़ास के डाटा का आटोमेटिक बैकअप लेने के लिए हम लोगों ने एक अलग कंपनी से टाइअप किया हुआ था, इसलिए कोई कहीं से भी भड़ास को ब्लाक करा दे, रुकवा दे, हम लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। चौबीस घंटे में हम लोग लाइव हो जाएंगे। कई बरस से आटोमेटिक बैकअप की फीस हम यूं ही हर महीने दे रहे थे लेकिन ये सारी फीस परसों इकट्ठे वसूल हो गई।

यूरोप वाली होस्टिंग कंपनी डिजिटल ओसियन ने हमारा डाटाबेस एसेस करने की सुविधा देना तो छोड़िए, हमारी रिप्लाई का जवाब तक नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने अपने यहां से हमें ब्लाक करके हमारी कहानी खत्म घोषित कर दी है।

मैं कई दफे इसलिए भी स्प्रिचुवल हो जाता हूं कि बहुत सारी चीजें अनप्रिडक्टिबल होती हैं। अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदा रहेंगे, कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती. आपको मरना है तो आप लाख पहरे और लाख सावधानी से रहें, निपट जाएंगे।

परसों जब भड़ास के बंद होने की मुझे पहली सूचना मिली तो मैं न उदास हुआ न परेशान हुआ। कुछ ये वाली फीलिंग थी कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी रे… कई दफे आप अपने काम के प्रति इतने रुटीन भाव से अटैच रहते हैं कि उब होने लगती है। मैं भड़ास को रिस्टोर करने को लेकर ज्यादा सक्रिय और उत्सुक नहीं था। हां, लोगों ने जिस कदर फेसबुक से लेकर ह्वाट्सअप तक मुझे हौसला दिया, साथ खड़े होने व किसी भी किस्म की मदद करने का ऐलान किया, वह मेरे लिए हैरतअंगेज था।

मुझे अक्सर यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे सड़क छाप सहज भाव वाले इंसान को इतने सारे लोग प्यार करते हैं! पर कल का दिन मेरे लिए सुबूत मुहैया कराने वाला रहा। वो कहते हैं न रहीम दास कि ‘रहिमन’ विपदाहू भली जो‚ थोरे दिन होय…. हित अनहित या जगत में‚ जानि परत सब कोय… यानि छोटे-वक्त का दुख अच्छा होता है जो आपको अपने पराए का एहसास करा देता है… पर कल तो सबने सिर्फ एक बात का एहसास कराया कि मेरा कोई पराया नहीं है। सब मुझसे प्यार करते हैं, कुछ छिप कर तो ढेर सारे खुलकर!

उस खबर के लिंक को इस पोस्ट के साथ अटैच कर रहा हूं जिसे डिलीट कराने के लिए गलगोटिया वालों ने यूरोप से लेकर भारत तक एक कर दिया। काफी पैसा फूंक दिया। पर रिजल्ट मिला घंटा। वो भी चौबीस। पर चौबीस घंटा तक भड़ास को बंद कराकर पाया ये कि अपनी किरकरी और डिब्रांडिंग का दायरा और ज्यादा बड़ा कर लिया।

एक बार फिर संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिला कर खड़े होने के लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं।

जनाब अहमद फ़राज़ साहब की चार लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करुंगा…

मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यक़ीं है मुझे
कि ये हिसार-ए-सितम कोई तो गिराएगा

तमाम उम्र की ईज़ा-नसीबियों की क़सम
मिरे क़लम का सफ़र राएगाँ न जाएगा.

लव यू आल!

जैजै

[भड़ास के फाउंडर और एडिटर यशवंत की एफबी वॉल से]

Tuesday 16 July 2019

म‍जीठिया वेजबोर्ड लागू कराने के लिए महाराष्ट्र में अखबारों की फिर होगी जांच


प्रबंधन के दबाव में न आएं पत्रकार और गैर-पत्रकार

मुंबई। एनयूजे की महाराष्ट्र इकाई की अध्यक्ष शीतल करदेकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में महाराष्ट्र के श्रम मंत्री संजय कुठे से भेंट कर पत्रकारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मजीठिया वेजबोर्ड लागू करने में अखबार प्रबंधन की लापरवाही समेत पत्रकारों की कई समस्याओं से श्रम मंत्री को अवगत कराया।

पत्रकारों को उनका हक मिले, इसके लिए मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मजीठिया वेजबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार की गई सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु अखबारों की पुनः जांच करने संबंधी श्रम आयुक्तालय की और से बनाई गई जांच समिति को तत्काल मंजूरी देकर कार्रवाई आरंभ करने हेतु सहयोग करने की मांग भी मंत्री से की गई।

उक्त मांग को देखते हुए मंत्रालय की ओर से मंजूरी प्रदान करने वाला पत्र श्रम आयुक्तालय को प्राप्त हुआ है। अब जल्द ही महाराष्ट्र के सभी समाचार पत्रों की पुनः जांच होगी एवं मजीठिया वेजबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशों को लागू करने हेतु सख्ती बरती जाएगी।

मजीठिया त्रिपक्षीय निरीक्षण समिति की सदस्या और एनयूजे महाराष्ट्र की अध्यक्षा शीतल ने सभी समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों से अपील की कि वे अपने-अपने व्यवस्थापन के किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं तथा आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी आर्थिक एवं मानसिक शोषण की जानकारी देने के लिए आगे आएं।

[साभार : भड़ास4मीडिया]

MAJITHIA: DA point Nov 2011 to June 2019

DA = DA point/167

Nov 2011 to Dec 2011 - 17 point

Jan 2012 to June 2012 - 25 point

July 2012 to Dec 2012 - 33 point

Jan 2013 to June 2013 42 point

July 2013 to Dec 2013 - 54 point

Jan 2014 to June 2014 - 65 point

July 2014 to Dec 2014 - 73 point

Jan 2015 to June 2015 - 80 point

July 2015 to Dec 2015 - 87 point

Jan 2016 to June 2016 - 94 point

July 2016 to Dec 2016 – 102 point

Jan 2017 to June 2017 - 107 point

July 2017 to Dec 2017 – 110 point

Jan 2018 to June 2018 - 114 point

July 2018 to Dec 2018 – 120 point

Jan 2019 to June 2019 – 128 point


Calculation of DA…
DA = Basic Pay + Variable Pay x DA point/167

For other help contact...

Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in

Ravinder Aggarwal ji (HP) - 9816103265
ravi76agg@gmail.com

(patrakarkiawaaz@gmail.com)


#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

हमें क्यों चाहिए मजीठिया: जानिए नवंबर 2011 से जून 2019 तक का डीए

साथियों, इस बार जनवरी 2019 से लेकर जून 2019 तक का डीए 128 प्‍वाइंट है। जो साथी एरियर की रिकवरी का दावा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद के लिए हम नवंबर 2011 से जून 2019 तक का डीए बता रहे हैं।

इसके अलावा जिन साथियों ने डीएलसी में दावा पेश किया था और अभी भी उसी कंपनी में कार्यरत हैं और उनके केस लेबर कोर्ट रेफर हो गए हैं ये उनके लिए आज तक की रिकवरी को अपडेट करने के लिए भी काम आएगा।

उदाहरण- रवि ने जनवरी 2018 में डीएलसी में रिकवरी लगाई थी। उसने मजीठिया के अनुसार अं‍तरिम राहत समेत दिसंबर 2017 तक क्‍लेम लगाया था। डीएलसी ने अक्‍टूबर 2018 में उसके केस को लेबर कोर्ट रेफर किया। रवि अभी भी उसी कंपनी में कार्यरत है इसलिए उसने नवंबर 2018 में रेफरेंस के आधार पर लेबर कोर्ट में केस दायर करने से पहले अपने दावे में 23 महीने यानि जनवरी 2108 से अक्‍टूबर 2018 तक का मजीठिया के अनुसार वेतन के अंतर को एरियर राशि को भी जोड़ा है।

(नोट- कुछ साथियों को लगता है कि एक बार आपने जो डीएलसी में क्‍लेम लगा दिया तो उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। यह धारणा बिल्‍कुल गलत है। आप इसमें कभी भी सुधार कर सकते हैं और इसके लिए क्‍या करना होता है आपका वकील अच्‍छी तरह से जानता है।)


यह डीए सभी ग्रेडों के समाचार-पत्रोंमैग्‍जीनों और न्‍यूज एजेंसियों में किसी भी शहर में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर एक समान ही लागू होगा और यह हर छह महीने बाद (जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर) बदल जाता है।


मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इसका सही बेस प्‍वाइंट 167 है। आप कतई भी 185 या 189 के आधार पर इसकी गणना न करेंयह आपके लिए नुकसानदायक होगा।


(देखें मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश का पेज नंबर अंग्रेजी में 20 और हिंदी में 18)



DA = DA point/167

नवंबर 2011 से दिसंबर 2011 - 17 point

जनवरी 2012 से जून 2012 - 25 point

जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 - 33 point

जनवरी 2013 से जून 2013 - 42 point

जुलाई 2013 से दिसंबर 2013 - 54 point

जनवरी 2014 से जून 2014 - 65 point

जुलाई 2014 से दिसंबर 2014 - 73 point

जनवरी 2015 से जून 2015 - 80 point

जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 - 87 point

जनवरी 2016 से जून 2016 - 94 point

जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 - 102 point

जनवरी 2017 से जून 2017 - 107 point

जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 - 110 point

जनवरी 2018 से जून 2018 - 114 point

जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 - 120 point

जनवरी 2019 से जून 2019 - 128 point


डीए की गणना इस तरह होगी-
DA = Basic Pay + Variable Pay x DA point/167

नोट- आप अपना एरियर किसी एकाउंटेंट से भी बनवा सकते हैं। एरियर का क्‍लेम करते हुए एरियर चार्ट पर किसी भी सीए की मोहर की जरुरत नहीं होती। बस इतना ध्‍यान रखें जो आपका एरियर बना रहा है वह मजीठिया की सिफारिशों को ढंग से समझ लें। नहीं तो आपकी गणना में कोई भी गलती आपकी एरियर राशि में मोटा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए आप समाचार पत्रों से रिटायर्ड एकाउंटेंटों की मदद भी ले सकते हैं। या आप अपने यहां की पत्रकारों की यूनियनों से मदद ले सकते हैं।

  

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें अंग्रेजी में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-   https://goo.gl/vtzDMO


मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी (सभी पेज) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-https://goo.gl/8fOiVD


श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (हिंदी-अंग्रेजीमें डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-https://goo.gl/wdKXsB

 

पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-10: (ग्रेड  और बी’) खुद निकालेंअपना एरियर और नया वेतनमान http://goo.gl/wWczMH



पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-17: (ग्रेड सी और डी’) खुद निकालेंअपना एरियर और नया वेतनमान  http://goo.gl/3GubWn






यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्‍कत आ रही हो तो आप बेहिचक इनसे संपर्क कर सकते हैं।


Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
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Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in


Ravinder Aggarwal ji (HP) - 9816103265
ravi76agg@gmail.com



यदि हमसे कहीं तथ्यों या गणना में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें। (patrakarkiawaaz@gmail.com)



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