Friday 19 January 2024

मजीठिया: नवदुनिया जागरण को झटका, 20जे की दलील भी खारिज, 17 कर्मियों को देना होगा वेजबोर्ड


एक माह में करनी होगी आदेश की पालना अन्यथा 6 प्रतिशत की ब्याजदर से करना होगा भुगतान 


भोपाल श्रम न्यायालय क्रमांक 1 में वर्ष 2017 से लंबित नवदुनिया ए यूनिट ऑफ जागरण प्रकाशन लिमिटेड के 17 पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के पक्ष में श्रम न्यायालय ने अवार्ड पारित किया है। इसमें 20 जे और नॉन 20 जे दोनों ही तरह के मामले शामिल थे। श्रम न्यायालय ने प्रबंधन की तमाम तकनीकी और 20 जे की आपत्ति को खारिज करते हुए सभी को मजीठिया वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि भोपाल श्रम न्यायालय में नवदुनिया ए यूनिट ऑफ जागरण के खिलाफ 100 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 17 मामलों में निर्णय आया है। कर्मचारियों की इस जीत से सभी उत्साहित हैं। मजीठिया के मामले वर्ष 2017 से लंबित थे और प्रबंधन मामलों को लेकर कई बार हाईकोर्ट गया लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो सकी। श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में माना है कि सभी कर्मचारी मजीठिया के पात्र हैं। कर्मचारियों को प्रबंधन मजीठिया से आधा वेतन दे रहा था, इसलिए सभी कर्मचारियों को वर्ष 2011 से मजीठिया का लाभ एक माह में देने के आदेश हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंधन यदि एक माह में वेतन का लाभ नहीं देता है तो 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा।  

नवदुनिया को 5वीं श्रेणी में मानकर वेतन का निर्धारण  

गौरतलब है कि नईदुनिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अखबार नवदुनिया भोपाल का अधिग्रहण जागरण कानपुर समूह ने अप्रैल वर्ष 2013 में किया था। कर्मचारियों ने अपने दावे में जागरण प्रकाशन समूह को वर्ग-1 में रखकर गणना पत्रक तैयार किया था, वहीं  प्रबंधन ने वर्ष 2007-08-09 और 09-10 की नवदुनिया भोपाल की बैलेंस शीट पेश की थी और अपनी श्रेणी को 7वीं कैटेगरी में रखा था। कोर्ट ने माना की इन वित्तीय वर्षों में जागरण अस्तित्व में नहीं था, इसलिए नईदुनिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण बैलेंस शीट को गणना का आधार माना जाएगा। प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश के बाद भी जब समूह की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की तो कोर्ट ने नवदुनिया को दो श्रेणी बढ़ाते हुए 7वीं से 5वीं श्रेणी में माना और कर्मचारियों को 5वीं श्रेणी के अनुसार वेतन देने के आदेश दिए हैं।  

वेतन में दो से तीन गुना की बढ़ोतरी

मजीठिया वेतनमान के निर्धारण के बाद कर्मचारियों के वेतन में दो से तीन गुना की वृद्धि होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में सभी कर्मचारियों का नवंबर 2011 का बैसिक, 20 प्रतिशत वैरिवल पे, 165 प्रतिशत महंगाई राहत, 10 प्रतिशत टीए, एचआरए और प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 2011 में नवदुनिया में एक उप-संपादक का कुल वेतन ही 12000 हजार रुपये था। ऐसे में मजीठिया वेतनमान लागू होने के बाद अब कर्मचारियों के वेतन में दो से तीन गुना की वृद्धि होगी।

कर्मचारियों की जीत पर स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी की ओर से सभी को जीत की बधाई दी गई। कर्मचारियों की ओर से श्रम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जीके छिब्बर और उनके साथी महेश शर्मा ने दमदारी से पक्ष रखा।  

(साभार-स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी)

Monday 8 January 2024

Majithia: SC stayed the stay order of Delhi HC on the reference to Labour Court

 


New Delhi, 8 January. Good news has come in the battle of Majithia Wage Board (MWB) which has been dragging on for a long time due to legal complications. The Honorable Supreme Court, while hearing the SLP of a Delhi-based employee of HT Media on Monday, has stayed the order of Delhi High Court issuing stay on the proceedings of the Labor Court on reference for recovery of due wages of MWB recommendations. Besides, stay also orders have been given to continue the proceedings of the Labor Court as per law. The special thing about this case is that this ploy of HD Media Ltd. Company, which is expert in trapping the employees in legal trap, has been foiled by the Supreme Court AOR and young lawyer Advocate Rahul Shyam Bhandari and that too without any fees. 

It is important to write some words about Advocate Bhandari because when he came to know that the references of two newspaper employees Ravindra Dhakad and Kuldeep, who had lost their jobs in the MWB fight, were harassed by the above Newspaper Establishment specifically by way of delay tactics before the trial court and now has challenged the reference order of the NCT Delhi through Deputy Labour Commissioner who is a designated authority in terms of Section 17 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous provisions Act, 1955 in the High Court after almost three years delay. It was difficult for the above stated newspaper employees him to arrange the fees to hired the lawyers. In such a situation, on the request received on the phone of these two newspaper employees, Advocate Rahul Bhandair has agreed to represent them as “Pro bono” before the Delhi High Court and presented their case without any fees, but after the company got a sketchy stay order from there, he appealed this interim order in the Supreme Court also. After decided to challenge the above interim stay order, he first made a strong case and challenged the matter of Sh. Ravindra Dhakad. The result of the Special Leave Petition (C) filed before Hon’ble SC has come out on 08.01.2024. Now he will soon file the case of another employee named Kuldeep in similar manner. On the other hand, expressing happiness over this decision, President of the Newspaper Employing Union of India Ravindra Aggarwal and Vice President Shashikant have expressed gratitude to Advocate Rahul Shyaram Bhandari. He said that it is only because of young and helpful lawyers like Rahul ji that the common man in the country is getting justice.



मजीठिया वेजबोर्ड के रेफरेंस पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे

युवा वकील राहुल श्याम भंडारी के सहयोग से एचटी कर्मी की बड़ी जीत


नई दिल्‍ली, 8 जनवरी। कानूनी दांव पेच के चलते लंबी खिंचती चली जा रही मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई में एक और खुशी की खबर आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एचटी मीडिया के दिल्ली  स्थित एक कर्मचारी की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के लेबर कोर्ट की सुनवाई पर स्टेस जारी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। साथ ही लेबर कोर्ट की कार्यवाही को जारी रखने के आदेश दिए हैं।

इस मामले की खास बात यह रही कि कर्मचारियों को कानूनी मक्कड़जाल में फंसाने की माहिर एचडी मीडिया कंपनी की इस चाल को सुप्रीम कोर्ट के एओआर एवं युवा वकील एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने नाकाम किया है और वो भी बिना किसी फीस के।


इस खबर में एडवाकेट भंडारी के बारे में लिखा जाना इसलिए अहम है क्योंकि जब उनको इस बात का पता चला कि मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई में नौकरी खो चुके दो अखबार कर्मचारियों रविंद्र धाकड़ और कुलदीप के रेफरेंस को हिंदुस्तान टाइम्स कंपनी ने खासतौर पर डिले टैक्टिक (देरी के मकसद से) के तहत करीब तीन साल बाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के वकील की फीस का जुगाड़ कर पाना मुश्किल है। बिहार के मजीठिया क्रांतिकारी पंकज जी के सहयोग से ये दोनों एडवोकेट राहुल भंडारी जी के संपर्क में आए और इनके फोन पर मिले अनुरोध पर राहुल जी ने बिना किसी फीस के पहले तो दिल्ली  हाईकोर्ट में खड़े होकर उनका पक्ष रखा, मगर वहां से कंपनी को स्टेे दिए के बाद उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी नि:शुल्क चुनौती देने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने एक मजबूत केस बनाकर पहले रविंद्र धाकड़ के स्टे‍ को चैलेंच किया, जिसका नतीजा आज सामने आया है। अब वे जल्द ही दूसरे कर्मी कुलदीप के केस को भी दायर करके दिल्‍ली हाईकोर्ट के स्टे पर स्टे हासिल करेंगे।


यहां बाकी मजीठिया क्रांतिकारियों के लिए अच्‍छी खबर यह है कि आज के फैसले से मजीठिया कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिले स्टे पर स्टे लेने का रास्ता खुला है, तो  वहीं इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो अखबार मालिकों का रेफरेंस को हाईकोर्ट में चैलेंज करके स्टे लेने और देरी करने के हथकंडों पर रोक लग सकती है।  उधर, इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए न्‍यूजपेपर इम्‍पलाइज यूनियन ऑफ इंडिया के अध्‍यक्ष रविंद्र अग्रवाल और उपाध्‍यक्ष शशिकांत ने एडवोकेट राहुल श्‍याम भंडारी का आभार व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कहा कि राहुल जी जैसे युवा और मददगार वकीलों के चलते ही देश में आम आदमी को न्‍याय मिल पा रहा है।