Wednesday 28 November 2018

मजीठिया वेजबोर्ड का कर्मचारी को लाभ ना देने पर भास्‍कर का बैंक खाता सीज



जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। यहां मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश का लाभ एक कर्मचारी को ना देने पर चंडीगढ़ के जिलाधिकारी ने डीबी कार्प का बैंक खाता सीज कर दिया। मजीठिया वेजबोर्ड मामले में यह पहली बार हुआ है जब बकाया ना देने पर किसी अखबार कंपनी का बैंक खाता सीज हुआ है। बताते हैं कि दैनिक भाष्कर के फिरोजपुर के ब्‍यूरो चीफ राजेंद्र मल्होत्रा ने फिरोजपुर में ही जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार अपने 24 लाख रुपये बकाये और 13 लाख रुपये ब्याज कुल मिलाकर 37 लाख रुपये की वसूली के लिए कामगार कार्यालय में क्लेम लगाया था। जिसमें उनके दावे को सही ठहराया गया और डीबी कार्प को उनका बकाया देने का निर्देश दिया गया। इस बारे में एक नोटिस भी डी बी कार्प को जारी किया गया था मगर जब कंपनी ने यह रकम नहीं दी तो उसके कार्यालय को सील करने की प्रक्रिया शुरु की गई।


राजेंद्र मल्होत्रा ने इस बारे में जिलाधिकारी फिरोजपुर बलविंदर सिंह धारीवाल को एक पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया कि डीबी कार्प का चंडीगढ़ का बैंक खाता सीज कराया जाए। क्‍योंकि डीबी कार्प का फिरोजपुर में कोई बैंक खाता नहीं था। उसके बाद जिलाधिकारी फिरोजपुर ने चंडीगढ़ के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि क्लमकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कंपनी नहीं कर रही है। ये रिकवरी रेवेन्यू एक्ट के तहत है इसलिए डीबी कार्प लिमिटेड के चंडीगढ़ सेक्टर 17 का आईडीबीआई बैंक का खाता सीज किया जाए। जिसके बाद डीबी कार्प का चंडीगढ़ का आईडीबीआई का बैंक खाता सीज कर दिया गया। इस कारवाई से अखबार मालिकों में जहां हड़कंप है वहीं मजीठिया क्रांतिकारियों में खुशी की लहर है।

शशिकांत सिंह 
९३२२४११३३५

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