Saturday 16 May 2020

पीआईएल से श्रमिकों को मिली बड़ी जीत, 12 घंटे काम का आदेश वापस



वाराणसी। श्रमिकों से 12 घंटे काम के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। श्रमिक संगठनो की ओर से दाखिल पीआईएल ने यह बड़ी सफलता दिलाई है। अब श्रमिको को पूर्व की तरह आठ घंटे ही काम करना होगा। एटक के प्रदेश सचिव अजय मुखर्जी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 12 घंटे काम लेने के खिलाफ उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई 18 मई को होनी थी। इस बीच प्रदेश के प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवत्ता को पत्र भेज कर जानकारी दी की गत 8 मई को जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को भेजे गए पत्र में यह भी कहा है कि इस निर्णय से उच्च न्यायालय को अवगत करा दिया जाए।

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