Wednesday 5 December 2018

मजीठिया क्रांतिकारी का 37 लाख रुपये बकाया कोर्ट में जमा करने का दैनिक भास्कर को निर्देश


जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डीबी कार्प को निर्देश दिया है कि वह क्लेमकर्ता की पूरी बकाया राशि को रजिस्ट्रार कार्यालय में दस दिनों के अंदर जमा कराए। पूरे देश में ये पहला मामला है जब किसी हाईकोर्ट ने किसी कंपनी को जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में पूरी बकाया राशि अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। मामला डीबी कार्प के समाचार पत्र दैनिक भास्कर के फिरोजपुर के पूर्व ब्यूरो चीफ राजेन्द्र मल्होत्रा से जुड़ा है।

राजेन्द्र मल्होत्रा ने 18 साल तक दैनिक भास्कर में सेवा दी। वे पंजाब के फिरोजपुर में ब्यूरो चीफ भी थे। उन्होंने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपने बकाये राशि 23 लाख 52 हजार 945 रुपये 99 पैसे के लिए और ब्याज की राशि मिलाकर 37 लाख का क्लेम सहायक कामगार आयुक्त के यहां लगाया था।

इस क्लेम से नाराज दैनिक भास्कर समूह ने उन्हें अगस्त 2018 में बिना किसी ठोस कारण के बर्खास्‍त कर दिया। इस मामले में सहायक कामगार आयुक्त फिरोजपुर ने राजेन्द्र मल्होत्रा के दावे को सही माना और डीबी कार्प को निर्देश दिया कि वह राजेन्द्र मल्होत्रा को उनका बकाया जल्द से जल्द दे।

कंपनी प्रबंधन ने इस बात को अनसुना कर दिया तो सहायक कामगार आयुक्त ने एक नोटिस जारी कर रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी और डीबी कार्प के कार्यालय पर नोटिस भी चस्पा करा दिया। इसी बीच राजेन्द्र मल्होत्रा की पहल पर दैनिक भास्कर समूह की कंपनी डीबी कार्प का चंडीगढ़ का एक बैंक खाता भी सील कर दिया गया।

घबरायी कंपनी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची जहां दैनिक भास्कर वर्सेज स्टेट आफ पंजाब और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए उच्‍च न्‍यायालय ने डीबी कार्प को निर्देश दिया है कि वह इस अवार्ड के तहत निर्धारित की गई पूरी रकम को 10 दिन के अंदर इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करे जिसे फिक्स डिपोजिट में रखा जाएगा। साथ में एफिडेविट, कैलकुलेशन सीट भी जमा करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश पंजाब हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश राजीव नारायण रैना ने दिया है। इस आदेश से मजीठिया क्रांतिकारियों में खुशी का माहौल है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
९३२२४११३३५

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