Thursday 7 December 2017

मजीठिया: महाराष्ट्र के लेबर विभाग ने औद्योगिक न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए लिखा पत्र

मुंबई। महाराष्ट्र के लेबर विभाग ने 18 नवंबर 2017 को अपने एक पत्र में औद्योगिक/कामगार न्यायालय, मुंबई को लिखकर कहा है की  मा. सर्वोच्‍च न्यायालय ने 13-10-2017 को मजीठिया मामले में 17(2) के तहत रिकवरी के केसों को 6 महीने के अंदर निपटाने के आदेश दिए हैं। 

इसी आदेश का पालन करते हुए लेबर विभाग ने औद्योगिक/कामगार न्यायालय को कहा कि 17(2) के तहत रिकवरी के मामले 6 महीने में निपटाए।

विजय नवल 
[औरंगाबाद]

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