Saturday 8 July 2017

मजीठिया: सुप्रीमकोर्ट के नए आदेश से लोकमत प्रबंधन की जान सांसत में

लगभग 2400 ठेका कर्मचारियों का  30 जून से नही हुआ कांट्रेक्ट रिनुअल

माननीय सुप्रीमकोर्ट के 19 जून 2017 को आये नए आदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका लोकमत अखबार को लगा है । सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकमत समुह में ठेका कर्मचारी हैं और सुप्रीमकोर्ट ने अपने 19 जून के आदेश में साफ कर दिया है कि ठेका कर्मचारियों को भी मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मिलेगा।अब लोकमत प्रबंधन  सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसत में फंस गया है। लोकमत श्रमिक संगठना के अध्यक्ष संजय पाटिल येवले ने इस खबर की पुष्टि करते हुए एक नई जानकारी दिया है कि लोकमत समूह में लगभग 3000 कर्मचारी काम करते हैं जिनमे सिर्फ 20 प्रतिशत परमानेंट हैं बाकी 80  परसेंट कांट्रेक्ट पर हैं।सुप्रीमकोर्ट के नए आदेश के बाद कंपनी ने अधिकांश कांट्रेक्ट कर्मचारियों का कांट्रेक्ट नवीनिकरण नही किया है।संजय पाटिल येवले के मुताबिक इन कांट्रेक्ट कर्मचारियों का कांट्रेक्ट 30 जून को खत्म हो गया मगर कंपनी एक सप्ताह बाद तक किसी का कांट्रेक्ट रिनुअल नही कर रही है बल्कि मजीठिया का लाभ देने से कैसे बचा जाए और नया कांट्रेक्ट किस तरीके का हो इसपर कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ले रही है ।उसके बाद ही नया कांट्रेक्ट किया जाएगा।लोकमत समुह से उड़ती खबर ये भी आरही है कि लोकमत ने कई कर्मचारियों को नए आदेश के बाद छुट्टी भी कर दिया है और अब इनमें से कई कर्मचारी मजीठिया की जंग में कूदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको उनका अधिकार मिले।आपको बतादें कि संजय पाटील येवले
लोकमत श्रमिक संघटना के अध्यक्ष हैं और पिछले
तीन साल से यह बाहर हैं।
युनीयन का लेबर, इंडस्ट्रीयल, हाइकोर्ट मे मैटर चल रहा है।संजय पाटिल जब लोकमत में काम पर थे तो उन्होंने सिर्फ एक कर्मचारी को निकाले जाने पर दो दिन का असहयोग आंदोलन किया था।आपको बतादें कि लोकमत समूह मराठी दैनिक लोकमत ,हिंदी दैनिक लोकमत समाचार और अंग्रेजी दैनिक लोकमत टाइम्स का प्रकाशन करता है।लोकमत समूह की यूनियन लोकमत श्रमिक संगठना ने एक्चुअल वर्क एक्चुअल पे की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा भी कर रखा है।फिलहाल सुप्रीमकोर्ट के नए आदेश के बाद प्रबंधन की सांस गले मे अटक गई है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट
9322411335

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