Saturday 9 January 2021

दैनिक जागरण को मिली 12वीं पराजय, पप्पू जाट ने जीता मजीठिया का केस


जागरण प्रबंधन को देना है एक माह में लगभग 51,90,665 का बकाया 

इंदौर। नई दुनिया (जागरण प्रकाशन लिमिटेड) को मजीठिया वेतनमान के केस में लगातार 12वीं पराजय मिली है। 12वें विजेता  मजीठिया क्रांतिकारी पप्पू जाट रहे हैं। अब तक के 12 मजीठिया प्रकरणों के परिणामों में जागरण प्रबंधन (दैनिक जागरण) के खिलाफ 51,90,665 रुपये के अवार्ड पारित हुए हैं। उक्त राशि एक माह में जमा कराने का कोर्ट का फरमान है। अगर एक माह में राशि जमा नहीं की तो प्रति प्रकरण प्रतिमाह 2000 रुपये के हिसाब से दंड स्वरूप देय होगा।

वरिष्ठ अभिभाषक सूरज आर. वाडिया ने बताया कि शुक्रवार को मजीठिया बकाया प्रकरण में नई दुनिया के पप्पू जाट के पक्ष में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आवर्ड पारित किया।

माननीय न्यायालय ने पप्पू जाट को २००८ से २०११ तक का अंतरिम राहत राशि ३५९४०/- एवं २०११ से वेतन अंतर राशि ६,४४,५७७/- कुल 6,80,517/- राशि एक माह मे देने के आदेश पारित किए हैं।  

पप्पू जाट की विजय के साथ ही नई दुनिया (जागरण प्रबंधन) की यह 12वीं मजीठिया केस में पराजय है। 12 प्रकरणों में अब जागरण प्रबंधन पर लगभग 51,90,665 लाख का बकाया वेतन के अवार्ड माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जा चुके हैं। सभी प्रकरणों में बकाया वेतनमान एक माह में जमा नहीं करने पर 2000 रुपये प्रति प्रकरण दंड भी शामिल है। 

आपको बता दें जागरण प्रबंधन के खिलाफ अभी जीतने भी मजीठिया क्रांतिकारियों ने फतह प्राप्त की उनका 1 से 4 वर्ष का बकाया वेतन था। अभी तो बड़े-बड़े प्रकरणों का फैसला आना बाकी है। आपको बता दे इंदौर नई दुनिया के ही करीब 100 अधिक मजीठिया बकाया वेतनमान के प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में चल रहे हैं। 

ये हैं 12  विजेता 

इंदौर। नई दुनिया से संजय हटकर, निशिकांत मंडलोई, विजय चैहान, दिव्या सिंगर, सुरेश चैधरी,  सुरेंद्र सिंह, मुंशीलाल कायत, पद्म शर्मा, दीपक पाठक, हामिद अली, सुभाष चोरमा और पप्पू जाट के पक्ष में अवार्ड पारित हुए हैं। यह अवार्ड मात्र 15 दिनों में माननीय कोर्ट ने पारित किए हैं। इंदौर में मजीठिया की लड़ाई में यह बड़ी सफलता है। 

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