Monday 28 October 2019

भास्कर ग्रुप के हवाले की गई 61 हजार स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन रद्द

दैनिक भास्कर समूह का एक और कांड सामने आया है। सन 2004 में इन्दौर की महापौर परिषद ने तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए 61 हज़ार स्क्वायर फ़ीट महंगी जमीन मात्र 81 लाख में भास्कर के नाम कर दी थी। हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर भास्कर को पटखनी मार दी है।
61000 स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन का शासकीय लैंड यूज गार्डन और पार्क के लिए था। तत्कालीन महापौर परिषद् ने बिना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के नियमों-कानूनों का पालन किए और बिना किसी अधिकार के उपरोक्त 61 हजार स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन दैनिक भास्कर ग्रुप की उपरोक्त कंपनी के नाम कर दी थी।

[साभार भड़ास4मीडियाडॉटकॉम]

देखें इस संबंध में छपी एक खबर….

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