Monday 21 October 2019

मजीठिया: पटियाला में दैनिक जागरण का बैंक खाता अटैच कर बैंक ने 310248 रुपये का ड्राफ्ट बना भेजा collector को



पटियाला (पंजाब)। दैनिक जागरण की ऊल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पटियाला में दैनिक जागरण में कार्यरत बिजय कुमार ठाकुर जिसे जागरण ने मजीठिया मांगने पर नौकरी से निकाल दिया था तो बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर विभाग में नौकरी से निकले जाने का केस फाइल किया। यहां जब बात नहीं बनी तो केस लेबर कोर्ट रेफर हो गया। काफी संघर्ष के बाद बिजय कुमार ठाकुर के फेवर में पटियाला की लेबर कोर्ट ने 26-04-2019 को फैसला सुनाया। जिसमें उसे 50 फीसदी back wages के साथ-साथ नौकरी पर रखने के आदेश लेबर कोर्ट ने दिए थे और साथ ही लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि यदि जागरण प्रबंधन फैसले की अवेहलना करता है तो उसे जब से अवार्ड पास किया गया है तब से 6% ब्याज देना होगा।

जब बिजय कुमार ठाकुर जागरण प्रबंधन के पास लेबर कोर्ट का हवाला दे नौकरी मांगने गया तो जागरण ने बाहने मारने शुरू कर दिए और नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर कमीश्नर के यहां लेबर कोर्ट के फैसले को अमल करवाने के लिए एपलिकेशान लगाई। Assistant Collector Grade-I Patiala ने दैनिक जागरण प्रबंधन को इस बाबत कई बार नेटिस भेजे लेकिन प्रबंधन के कान पर कोई जूं नही रेंगी।

Labour Inspector Grade-I, Patiala ने बिजय कुमार ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए दैनिक जागरण के बैंक अकाऊंट नम्बर और उसकी संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर बैंक को जागरण का खाता ATTACH कर बिजय कुमार ठाकुर द्वारा किए गए क्लेम 3,10,248/- रूपये का भुगतान करने के आदेश दिए उसके बाद बैंक ने उपरोक्त राशि का ड्राफ्ट बना collector को भेज दिया। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने पैसा Release करवाने की अर्जी लेबर कमीश्नर के यहां लगाई है जिस पर नोटिस जारी कर दैनिक जागरण को पेश हो अपना जबाव देने को कहा है।

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