Monday 11 September 2017

मजीठिया: सुनवाई से भाग खड़ा हुआ मैनेजमेंट

एचटी ग्रुप मामले को लटकाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा

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पटना से दिनेश सिंह
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हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप मे मजीठिया वेज बोर्ड लागू नही किए जाने तथा ग्रेच्युटी के  कैलकुलेशन मे भारी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पटना डीएलसी के यहां अलग-अलग दो चरणो मे सुनवाई हुई। 9 सितम्बर को सबसे पहले 11 बजे दिन से ग्रेच्यूटी को लेकर पहली सुनवाई थी मगर  मैनेजमेंट भाग खड़ा  हुआ। उसके अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने लिखित सूचना दी की  प्रबंधन इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय मे एक रिट दायर की है इसलिए इस पर सुनवाई रोकी जाय। 11 पत्रकार और गैर पत्रकारों   द्वारा दायर मुख्य शिकायतकर्ता होने के नाते दिनेश कुमार सिंह ने  जब प्रबंधन के  एडवोकेट से पूछा कि अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई और आपने कोई जवाब तक फाईल नही किया फिर किस आदेश के खिलाफ कोर्ट गये? कोर्ट का कोई स्टे आर्डर है? कहा- नही ।  प्रबंधन के  एडवोकेट से यह पूछा गया कि  आप किसके  एडवोकेट हैं तो उन्होंने ने कहा की प्रबंधन की  ओर से। फिर पूछा गया कि वकालतनामा कहां है। यहां पार्टी एचटी के  चेयरपर्सन शोभना भरतीया हैं उनके हस्ताक्षर के साथ वकालतनामा के साथ  आइए। उन्होंने कहा कि  अगली सुनवाई मे वे   शोभना भरतीया के वकालतनामा के साथ आएंगे साथ ही कोर्ट का स्टे नही ला  सके तो सुनवाई  अगली तिथि 7 अक्टूबर को जवाब  और उसके तमाम कंपलायन्स के साथ  आएंगे।
यह विदीत है की ग्रेच्यूटी के कैलकुलेशन के लिए  उन्हे मजीठिया का फिटमेन्ट चार्ट देना होगा और इसमे गड़बड़ी और किसी तरह  की हेराफेरी की सजा   बहुत ही सख्त है।  साफ है शोभना भरतीया को जेल जाना भी पड़ सकता है ।
उसी दिन दूसरी सुनवाई पुनः दो बजे से शुरू हुई और प्रबंधन ने यहीं से रटे हुए  तोते की तरह  बात शुरू  की यूनियन को हम  नही मानते हैं। डीएलसी ने कहा  की इस मामले का निष्पादन हो चुका है फिर  आप पुरानी बातों मे समय जाया नही कर सकते ।
पुनः वही  सवाल  उठा। शोभना भरतीया मुख्य आरोपी हैं इसलिए आरोपी के बचाव मे यदि आप आते हैं तो उनका वकालतनामा साथ लाइए।
प्रबंधन के एडवोकेट ने कहा की वे शोभना भरतीया का वकालतनामा 20 सितम्बर तक जमा करा देंगे। उसके बाद सुनवाई की तिथि तय हो जाएघी।
इस बार  एचटी ग्रुप के बेतुके तर्क के लिए मशहूर  एचआर निदेशक राकेश गौतम कहीं नजर नही आए।

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