Thursday 8 March 2018

मजीठिया: छग हाईकोर्ट ने श्रम सचिव को दिया 45 दिन में केस को रेफरेन्स करने का आदेश

मजीठिया क्लेम करने वाले 24 कर्मचारियों को विगत 24 सितंबर 2017 से निलंबित किये जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट , बिलासपुर का शानदार आदेश आया है।
05 मार्च को जारी आदेश में श्रम सचिव, राज्य के श्रमायुक्त , सहायक श्रमायुक्त को प्रेस प्रबंधन के खिलाफ , कर्मचारियो के पक्ष में रिफरेंस की कार्यवाही 45 दिन के अंदर करने कहा गया है।
साथी टी कामेश्वर राव और 23 साथियों के रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने मजीठिया क्लेम करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के मामले को देखते हुए प्रबंधन के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने की भी अनुशंसा की हैं।
जैसा कि पूर्व जानकारी है ही कि राज्य शासन से रिफरेंस किये हुए मजीठिया क्लेम के 56 मामले माननीय श्रम न्यायालय रायपुर में चल ही रहे हैं नईदुनिया जागरण प्रबंधन ने क्लेम करने वाले साथियों को पहले पानीपत और जम्मूकश्मीर तबादला करके डराने की कोशिश की, फिर मिथ्या आरोप लगा कर 24 कर्मचारियो  को  पहले 16 सितंबर से प्रेस में आने से रोका फिर 24 सितंबर से निलंबित कर दिया । इस मामले में अनावश्यक रूप से सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में काउंसिलिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा था तथा श्रम सचिव द्वारा भी श्रम न्यायालय हेतु रिफरेंस नही किया जा रहा था।

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

No comments:

Post a Comment