Wednesday 12 May 2021

हाईकोर्ट में हार के बाद जागरण ने कर्मी को दिया 6 लाख 38 हजार का चैक


इलाहाबाद। जागरण प्रकाशन लिमिटेड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हार के बाद अपने एक कर्मी को ब्याज समेत 6 लाख 38 हजार रुपये का चैक सौंपा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश 2020 में दिया था, जिसमें जागरण प्रकाशन लिमिटेड को कर्मचारी को 6 लाख 20 हजार रुपये दो महीने के भीतर देने को कहा था। समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर ब्याज भी देने का निर्देश दिया गया था। 


मालूम हो कि जागरण प्रकाशन लिमिटेड इलाहाबाद में जूनियर प्लेट मेकर राम चरित्र मिश्रा को विभाग बन्द होने पर प्रताडि़त करना शुरू कर दिया गया, जिसपर उन्होंने श्रम विभाग में अपना मुकदमा फाइल कराया। सन 2006 में राम चरित्र मिश्रा की अवैध सेवा समाप्ति कर दी गई थी। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और श्रम न्यायालय से जीत का ऑर्डर आया, जिसपर जागरण ने हाईकोर्ट में अपील की। जहां पर 4/8/2020 को हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 



बताया जाता है कि राम चरित्र मिश्रा को 15/11/2006 को नौकरी से हटाया गया था जहां पर उनके पक्ष में 2012 में फैसला आया। वैसे रामचरित्र मिश्रा कुछ माह पहले सेवा मुक्त हो गए है, लेकिन वह मजीठिया का भी क्लेम दाखिल करेंगे।

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