Wednesday 12 September 2018

मजीठिया: श्रम अधिकारियों को भेजे अवमानना के नोटिस






भोपाल। मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे पत्रकारों ने मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ श्रम विभाग के अधिकारियों को अवमानना के नोटिस भेजे हैं। पत्रकारों का आरोप है कि राज्‍य सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी अखबार मालिकों के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी
उनके रेफेंरस रोके बैठे हैं।

मप्र पत्रकार संगठन के दैनिक भास्कर, पत्रिका और नईदुनिया के करीब 120 से अधिक मजीठिया के रिफरेंस इंदौर और भोपाल उपश्रमायुक्त व्दारा कोर्ट  नहीं भेजे जा रहे थे। जिस पर मजीठिया क्रांतिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर प्रमुख सचिव श्रम, श्रमायुक्त और उपश्रमायुक्त को पार्टी बनाया था। कोर्ट में संगठन की ओर से युवा एडवोकेट प्रखर कर्पे ने जोरदार तरीके से पत्रकारों का पक्ष रखा था, जिसमें न्‍यायमूर्ति एससी शर्मा ने तत्काल श्रमायुक्त को कोर्ट में तलब कर लिया था। श्रमायुक्त की ओर से सहायक श्रमायुक्त भानुप्रताप हाजिर हुए थे। न्‍यायमूर्ति शर्मा ने उन्हें 15 दिन में सभी प्रकरण श्रम न्यायालय भेजने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश के एक माह बाद भी मप्र के बेशर्म श्रम अधिकारियों द्वारा संगठन के केस लेबर कोर्ट नहीं भेजे गए, जबकि हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था इसलिए संगठन ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस दिए हैं। जल्द ही अवमानना केस लगाकर इन्हें अदालत में खड़ा किया जाएगा।

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