Sunday 2 September 2018

मजीठिया: अपना हक मांगने पर निकाले गए 5 भास्करकर्मियों को मिला न्‍याय, होगी बहाली



लेबर कोर्ट ने कर्मियों की सेवा समाप्ति को माना अवैध और अनुचित
प्रबंधन को सेवा बहाली का आदेश
सेवा समाप्ति मामले में ये देशभर में पहली बड़ी जीत



मजीठिया की मांग को लेकर निकाले गए भास्‍कर के पांच कर्मियों के मामले में होशंगाबाद श्रम न्यायायलय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक आदेश पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दैनिक भास्कर ने मजीठिया मांगने पर इन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की है। इसलिए इन्हें पुनः सेवा में बहाल किया जाता है। सेवा समाप्ति मामले में ये देशभर में पहली बड़ी जीत है। इन सभी की 2015 में सेवा समाप्‍त कर दी गई थी।

होशंगाबाद हरिओम शिवहरे, केशव दुबे, अजय गोस्वामी, अजय लोखंडे, प्रकाश मालवीय का यह संघर्ष शुक्रवार को रंग लाया। प्रबंधन के तमाम प्रलोभन इनके मजबूत इरादों को डिगा नहीं पाए। कर्मचारियों की ओर से अदालत में श्रमिक मामलों के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता जी के छिब्बर साहब और उनके सहयोगी महेश शर्मा की दलीलों के आगे प्रबंधन टिक नहीं पाया और झूठ बेनकाब हो गया। लेबर कोर्ट से भास्कर के खिलाफ पहली बार इस तरह का कोई ऐतिहासिक फैसला आया है। इससे फिर एक बार साबित हुआ जो लड़ेगा वही जीतेगा।
[हरिओम शिवहरे, होशंगाबाद]

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