Saturday 9 June 2018

मजीठिया: भास्कर कार्यालय की कुर्की का आदेश

बकाया ना देने के कारण होगी कार्रवाई


एएलसी ने पास किया था 23.52 लाख का क्लेम 


ब्याज सहित अदा ना किया तो होगी भास्कर कार्यालय की नीलामी


पंजाब के फिरोजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां सहायक लेबर कमिश्रर फिरोजपुर की कोर्ट द्वारा भास्कर कर्मी राजेन्द्र मल्होत्रा को 23 लाख 52 हजार 945 रुपये 99 पैसे की राशि देने के आदेश के बाद भास्कर प्रबंधन द्वारा आनाकानी करने के उपरांत भास्कर के जालंधर कार्यालय की संपत्ति की कुर्की का आदेश हो गया है। भास्कर की प्रॉपर्टी अटैच करके वहां नोटिस भेज दी गयी है। जल्दी ही नीलामी की कार्यवाही शुरू कर कोर्ट राजेन्द्र मल्होत्रा को उसका बकाया हक दिलवाएगी।
17 साल से भास्कर में काम कर रहे मल्होत्रा ने मजीठिया वेज बोर्ड के तहत लाभ लेने के लिए 5 मार्च 2017 को सहायक लेबर कमिश्रर की कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट ने 23,52,945.99 का क्लेम पास कर दो माह में इसे जमा करवाने के लिए दैनिक भास्कर की कंपनी डीबी कॉर्प को कहा। भास्कर प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आदेश नहीं माना। इसके बाद बकाया रकम वसूलने के लिए मल्होत्रा द्वारा जालंधर के कलेक्टर से गुहार लगाई गई।
कलेक्टर द्वारा केस उप-मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को फारवर्ड किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच के आधार पर पत्र क्रमांक 541/रिकवरी दिनांक 7 जून 2018 को जारी कर उप-मण्डल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिया कि डी.बी. कॉर्प लिमिटड कार्यालय, एस.सी.ओ. 16, पूडा कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर की ओर 23,52,945.99 रूपए 9 फीसदी ब्याज सहित रिकवरी बकाया है।
इस बाबत कार्यालय की ओर से कानूगो हल्का के माध्यम से नोटिस जारी करवाया गया था जिसमे दिनांक 1 जून 2018 तक का समय दिया गया था कि उक्त रिकवरी की राशि अदालत में पेश होकर जमा करवाई जाए। तहसीलदार ने रिपोर्ट में लिखा कि डी.बी. कॉर्प की ओर से ना तो रकम जमा करवाई गई और ना ही नोटिस संबंधी कोई जवाब कार्यालय को भेजा गया।
इसी के साथ तहसीलदार ने एसडीएम को रिपोर्ट दी कि उक्त प्रोपर्टी का रिकॉर्ड जालंधर डेवल्पमेंट अथॉरिटी के पास होता है, इसलिए उक्त प्रापर्टी की कुर्की करने की आज्ञा मांगी ताकि रिकवरी की रकम वसूलने के लिए अगली कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
तहसीलदार जालंधर-1 की रिपोर्ट के आधार पर सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने पत्र क्रमांक 559/रीडर दिनांक 7 जून 2018 जारी कर डी.बी. कॉर्प लिमिटड (दैनिक भास्कर) कार्यालय, एस.सी.ओ. नंबर 16, पूडा कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर की प्रोपर्टी कानून रूल अनुसार कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। अगर अब भी भास्कर प्रबंधन मजीठिया वेज बोर्ड की क्लेम राशि भास्कर कर्मी राजेन्द्र मल्होत्रा को नहीं देता तो इसके बाद संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही कोर्ट में की जाएगी।
बता दें कि मजीठिया वेज बोर्ड के लाभों का क्लेम करने के बाद भास्कर प्रबंधन ने राजेन्द्र मल्होत्रा, जो फिरोजपुर में ब्यूरो चीफ-कम-चीफ रिपोर्टर थे, का तबादला बिहार के दरभंगा में कर दिया था। मल्होत्रा ने इस ट्रांस्फर के विरोध में चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट सीनियर डिवीजन की कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट ने 22 सितंबर 2017 को उक्त ट्रांस्फर पर स्टे आर्डर जारी कर दिया।
मल्होत्रा जब स्टे आर्डर लेकर फिरोजपुर कार्यालय ज्वाईन करने पहुँचे तो भास्कर प्रबंधन ने उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया जिसके बाद मल्होत्रा ने इसी कोर्ट में भास्कर प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मल्होत्रा सुप्रीमकोर्ट के एडवोकेट उमेश शर्मा का मार्गदर्शन लगातार पाते रहे हैं। फिरोजपुर में इनका मैटर वरिष्ठ वकील मनोहर लाल चुग देख रहे हैं।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट
9322411335

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