Friday 4 May 2018

मजीठिया: जागरण के बर्खास्त कर्मियों के मामले में अब होगी रोजाना सुनवाई

हिसार, 4 मई। जागरण के 41 बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में प्रबंधन के रवैये को देखते हुए नाराज लेबर कोर्ट अब इसपर रोजाना सुनवाई करेगा।
आज की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की तरफ से रेफरेन्स सम्बन्धी प्रबंधन की आपत्ति को ख़ारिज करने वाले श्रम सचिव, हरियाणा के संशोधन पत्र को कोर्ट में जमा किया गया। दूसरी तरफ प्रबंधन ने आज फिर क्लेम स्‍टेटमेंट का कोई जबाब नहीं दिया। कोर्ट की तरफ से उनको जबाब देने के लिए यह चौथा मौका था। प्रबंधन की तरफ से आज वकील नहीं आईं और सचिन पेश हुआ। उसने कहा कि हमारा वकील आज हिसार में नही है,और जबाब के लिए समय मांगा। पहले तो जज साहब ने इनकार कर दिया और आज ही जबाब देने के लिए कहा। आज की कार्यवाही रुक रुक कर तीन बार में पूरी हुई। काफी गिड़गिड़ाने के बाद कोर्ट ने प्रबंधन को 10 मई को जबाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया।
जज साहब ने स्‍पष्‍ट कहा कि उस दिन जवाब नहीं दिया गया तो आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जज साहब ने साफ करते हुए कहा कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 6 माह की समय सीमा में निपटाना है। मामले को टाइम से निपटाने के लिए अब सुनवाई हर दिन होगी (कोर्ट हिसार में दो दिन वीरवार और शुक्रवार को ही लगती है)। अर्थात अब मामले की सुनवाई प्रत्येक वीरवार व शुक्रवार को होगी।


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