Tuesday 4 July 2023

बड़ी खबर; 75 अखबार कर्मियों की बर्खास्तगी गैर कानूनी, 12 फीसदी ब्याज के साथ बकाये का आदेश

 


पटना श्रम न्यायालय कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


टाइम्स ऑफ इंडिया के 75 कामगारों एवं पत्रकारों का नौकरी से निकालने का फैसला गैर कानूनी

12 प्रतिशत सूद के साथ  बकाया भुगतान करने का आदेश


टाइम्स ऑफ इंडिया के 75 पत्रकार एवं गैर कामगारों ने पिछले 11 वर्षों से चल रहे मनिसाना और मजीठिया वेज बोर्ड के कार्यान्वयन तथा डिसमिस के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

पटना श्रम न्यायालय में 2012 से ही चल रही सुनवाई पर न्यायाधीश श्री ॠषि गुप्ता ने अपने 140 पन्ने के जजमेंट में पत्रकार एवं कामगारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तत्काल बकाए राशि को 2012 से ही अब तक 12 प्रतिशत सूद के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बकाए राशि को एक महीने के भीतर भुगतान करने को आदेश दिया है।


कामगारों की ओर से चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा ने बहस की । वे लगातार 2019 से लेकर 2023 तक कामगारों के पक्ष में अनवरत खड़े  रहे जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोक सिन्हा एवं अन्य चार एडवोकेट की टीम काम कर रही थी।

पटना से दिनेश कुमार 

महासचिव 

बिहार पत्रकार संघ, 

पटना।

संयोजक, 

मजीठिया संघर्ष समन्वय समित,बिहार

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