Saturday 4 December 2021

जागरण ने दिया 186000 का हर्जाना


नोएडा लेबर कोर्ट ने नंबर वन अखबार दैनिक जागरण को मजीठिया मामले में कुछ दिन पहले 1 लाख 86 हज़ार रुपये हर्जाने का आदेश दिया था, जिसे जागरण ने चेक से दिया। लेबर कोर्ट में वर्कर ने चेक लिया। 

जाहिर है, जब कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं करता है, तभी उसे सज़ा के रूप में कॉस्ट देना होता है। 

जागरण के वर्कर जागरण से कई बार कॉस्ट ले चुके हैं और यह लगातार जारी है। संभव है, कुछ केस में आगे भी जागरण कॉस्ट लेकर लेबर कोर्ट आये। उसे आगे की तारीख में भी यह देना है। पर जागरण के वर्कर इन छोटी राशि वाले चेक से बहुत खुश नहीं हैं। वे प्रति वर्कर करोड़ों का सपना सजाए बैठे हैं और उनके सपने पूरे होंगे, यह तय है। हमारे सर के के पुरवार शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोई चाहकर भी इस केस को हार नहीं सकता। यानी है निश्चित, हमारी जीत।

(वरिष्ठ पत्रकार रतन भूषण की फेसबुुक वॉल से साभार)


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