Monday 11 February 2019

भास्‍कर ग्रुप के कर्मियों के लिए मंडे के दिन गुड न्‍यूज- 'क्‍लेम करो, लाखों पाओ देखें'! आर्डर की कॉपी



मजीठिया क्रांतिकारी सुधीर जगदाले के पक्ष में आए लेबर कोर्ट के फैसले की कॉपी पढ़ें… ये है मजीठिया अवॅार्ड को लेकर पहला आर्डर …

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में भड़ासी तेवर वाले महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्रकार सुधीर जगदाले के पक्ष में आए लेबर कोर्ट के फैसले की कॉपी अब आप सब के लिए उपलब्ध है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस आर्डर को आज वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने सार्वजनिक किया। माना जा रहा है कि मजीठिया अवॅार्ड हेतु भारत के अलग-अलग राज्यों में संघर्ष कर रहे तमाम क्रांतिकारियों के लिए यह आर्डर उनके मुकदमे में काफी मददगार साबित हो सकता है।

सुधीर जगदाले मजीठिया क्रांतिकारी तब बने जब उन्होंने भड़ास पर जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड से संबंधित खबरें पढ़ीं। इससे सुधीर जगदाले ने भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा जगी। सुधीर जगदाले तब डी. बी. कॅार्प लि. के मराठी अखबार दैनिक दिव्य मराठी के औरंगाबाद संस्करण में डिप्टी न्यूज एडिटर के बतौर काम करते थे। जगदाले ने दूसरे मजीठिया क्रांतिकारियों- धर्मेन्द्र प्रताप सिंह और शशिकांत सिंह तथा अन्य से सलाह ली और फिर आगे बढ़ना शुरू किया।

इसके तहत जगदाले ने सबसे पहले जयपुर के सीए ध्रुव गुप्ता से संपर्क करके अपने बकाए का हिसाब निकलवाया, जो देश भर के पत्रकारों की एरियर्स शीट तैयार करने के लिए चर्चित हैं। इसके बाद उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने एडवोकेट उमेश शर्मा द्वारा जारी क्लेम फॅार्मेट के साथ वह शीट संलग्न करके वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट- 1955 की धारा 17 (1) के तहत लेबर डिपार्टमेंट में क्लेम कर दिया। लेबर डिपार्टमेंट में कुछ दिनों की सुनवाई करने के बाद यह मामला 17 (2) में रेफर होकर लेबर कोर्ट पहुंचा, जहां से फैसला सुधीर जगदाले के पक्ष में आया है।

इस सफलता पर सुधीर जगदाले कहते हैं- ‘भड़ास के स्थापना दिवस पर यशवंत ने जिस तरह से नोएडा में मेरा सम्मान किया, उससे मेरा उत्साह और बढ़ गया… मुंबई से हरसंभव मदद करने के लिए धर्मेन्द्र और शशिकांत भाई हमेशा मौजूद रहे ही, सो इन सभी के मार्गदर्शन में मेरे वकीलों- प्रकाश एम. शिंदे और प्रशांत बी. जाधव ने सशक्त तैयारी करके अच्छी रणनीति बनाई। इसके अलावा ध्रुव ने अदालत में स्वयं उपस्थित होकर शीट पर अंकित एरियर्स के अमाउंट (28,27,746/-) को जिस तरह जस्टीफाई किया, वह भी अपने आप में काबिल-ए-तारीफ था!’

ज्ञात हो कि डी. बी. कॉर्प लि. को लेबर कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर सुधीर जगदाले (मोबाइल नबंर 9923355999) को उनका पूरा बकाया (ब्याज के बिना) अदा करे।

                                                                         धर्मेंद्र प्रताप सिंह
इस आदेश की प्रति को सार्वजनिक करते हुए धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जगदाले को बधाई व शुभकामना दी और कहा कि- ‘भविष्य में वाकई कर्मचारियों की मर्जी चलेगी! मुझे खुशी है कि आपने ज़िद की… इस फैसले को पढ़ कर लगता है कि अब दुनिया भी बदल जाएगी!!’इस अवसर पर शशिकांत सिंह ने कहा- ‘देश का नंबर वन कहलाने वाले अखबार समूह की एक पहचान यह भी है कि वह सोमवार को नकारात्मक खबरें प्रकाशित नहीं करता है… आज सोमवार है तो इसे भी पॅाजिटिव न्यूज के रूप में क्यों न देखा जाए!’

बहरहाल, सुधीर जगदाले के पक्ष में आए लेबर कोर्ट के जजमेंट (कुल 18 पृष्ठ) की कॉपी आप भी पढ़िए…




















मुंबई से शशिकांत सिंह की रिपोर्ट
पत्रकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट
मोबाइल: 9322411335

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