Thursday 10 December 2015

हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-16E: दूर करें भ्रांतियां

साथियों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्‍न उठते रहते होंगे जिनका समाधान अभी तक आपको नहीं मिल पाया होगा। इसलिए हम यहां कुछ प्रश्‍नों के उत्‍तर दे रहे हैं जो कि आपके माध्‍यम से हमारे पास पहुंच रहे हैं। आपके मन में यदि इसके अतिरिक्‍त अन्‍य कोई भी प्रश्‍न हो तो उसे हमें लिखें। आप की पहचान गुप्‍त रखी जाएगी।

प्र. मेरा स्‍थानांतरण ग्रुप की दूसरी कंपनी में कर दिया गया है। मैं जिस कंपनी में था वह ए ग्रुप की कंपनी थी। मेरा विभाग और पद भी बदल दिया गया है, ऐसे में वेजबोर्ड लागू होने पर मेरे वेतन का आधार क्‍या होगा।
. आपके या इसी तरह के किसी अन्‍य केस में कंपनी आपको ए ग्रेड के हिसाब से मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। आपका तबादला जिस तिथि में हुआ उस तिथि में मजीठिया के अनुसार आपका जो वेतनमान होना चाहिए उससे एक भी नया पैसा आपको संस्‍थान कम नहीं दे सकती है। आपका एरियर भी ए ग्रेड के वेतनमान के अनुसार ही कंपनी को देना होगा। दूसरी कंपनी में रहते भी हुए आप ए ग्रेड की कंपनी के वेतनमान के अनुसार ही वेतन पाने के अधिकारी हैं। ग्रुप ए के वेतनमान से कंपनी आपको वंचित नहीं कर सकती।


प्र. जिस संस्‍थान में मैं कार्य कर रहा हूं वेजबोर्ड में उसका ग्रेड सी है। ऐसी अफवाह है कि संस्‍थान पूरी तरह से वेजबोर्ड के लाभ नहीं देने के मकसद से कंपनी को दो तीन भागों में बांट कर अपने मुनाफे का बंटवारा करना चाहता है। जिससे वे सी ग्रेड के वेतनमान देने से बच सकें।
. कंपनी को कई भागों में बांटने के बावजूद आपका संस्‍थान आपको सी ग्रेड के लाभ से वंचित नहीं कर सकता।

प्र. मैं पिछले पांच साल से बी ग्रेड की कंपनी में अनुबंध कर्मी के रुप में कार्य कर रहा हूं। क्‍या मैं भी वेजबोर्ड का लाभ पाने का हकदार हूं।
. जी हां। आप वेजबोर्ड के अनुसार वेतनमान पाने के हकदार हैं।

प्र. मेरे एक सहयोगी जोकि मेरे बहुत अच्‍छे मित्र भी हैं प्रबंधन से वेजबोर्ड मांगने वालों में सबसे आगे थे। संस्‍थान में एक दिन शराब पीकर आने पर उनका कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। बाद में इस वजह से उन्‍हें नौकरी छोड़नी पड़ी। क्‍या वो दोबारा नौकरी ज्‍वाइन कर सकते हैं या उनको वेजबोर्ड के लाभ मिल पाएंगे।
उ- यहां आपको एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी कानून आपको इस तरह की हरकतों के लिए संरक्षण नहीं दे सकता है। यदि उन्‍होंने इस्‍तीफा खुद दिया है तो अब कानूनी रुप से उनके नौकरी पर वापस आने के रास्‍ते बंद हो चुके हैं। यहां एक संभावना तब बन सकती थी, जब उन्‍होंने खुद इस्‍तीफा नहीं दिया होता और कंपनी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करती।
फि‍र भी आपको एक बार दोबारा स्‍पष्‍ट करना चाहेंगे कि आप नौकरी के दौरान अपनी एवं कार्यालय की मर्यादाओं का ध्‍यान रखें और कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य न करें जिसका बचाव न हो सकें। रहा वेजबोर्ड का लाभ, तो वे 11 नवंबर 2011 से नौकरी छोड़ने के परियड तक सभी लाभ प्राप्‍त करने के कानूनी रुप से हकदार हैं। यहां तो उन्‍होंने खुद नौकरी छोड़ी है इसकी जगह इसी तरह के किसी आरोप में उनको कंपनी से बाहर निकाला गया होता तो भी वह उस परियड के सभी लाभ पाने के कानूनी हकदार होते। एक बात और यदि जनवरी 2008 को भी वे उसी कंपनी में कार्यरत थे और उनको अंतरिम राहत नहीं दी गई थी तो वे उसके भी हकदार होंगे।  


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