Thursday 11 May 2023

मजीठियाः फिर हारा दैनिक जागरण, पूजा झा को देने होंगे 20.78 लाख, 7% ब्याज अलग


मजीठिया वेजबोर्ड मामले में देश के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण को एक बार फिर श्रम न्यायालय से पराजय का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की नोएडा की श्रम अदालत ने दैनिक जागरण की महिला कर्मचारी पूजा झा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि दैनिक जागरण दो महीने के अंदर पूजा झा को 20 लाख 78 हजार 410 रुपये का भुगतान करे। दैनिक जागरण को 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

पूजा झा एक अगस्त 2011 को ग्राफिक्स डिजाइनर (ट्रेनी) के रूप में दैनिक जागरण में भर्ती हुई थी। मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन मांगने पर पूजा झा के खिलाफ कारवाई की गई। पहले दैनिक जागरण ने पूजा को अपरेंटिस माना और कहा कि वे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (1) के तहत जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में लाभ पाने की अधिकारी नहीं हैं। मगर पूजा ने कहा कि वे एक साल बाद ही स्थायी हो गई थीं। श्रम अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार गुप्ता ने पूजा झा के तर्क को सही माना और मैसर्स जागरण प्रकाशन लि. को आदेश दिया कि दो महीने के अंदर पूजा झा को 20 लाख 78 हजार 410 रुपये का भुगतान मय 7 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाए। फिलहाल इस खबर से दैनिक जागरण के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। पूजा झा की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता राजुल गर्ग ने रखा।

शशिकांत सिंह

पत्रकार और मजीठिया क्रातिकारी

9322411335

1 comment:

  1. Welcome judgement. Pooja Jha ko badhai. Uska interview lijiye aure chhapiye.

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