Thursday 16 March 2023

मजीठियाः 57 कर्मचारियों के मामले में दैनिक जागरण के खिलाफ करोड़ों की आरआरसी जारी



नोएडा के डीएलसी कार्यालय ने आज देश के नंबर वन का तगमा लगाकर घूमने वाले समाचार पत्र दैनिक जागरण के खिलाफ आरआरसी जारी की। नोएडा स्थित लेबर कोर्ट ने पिछले साल 7 नवंबर को 57 कर्मचारियों के मामले में दैनिक जागरण के खिलाफ आदेश देते हुए 2 माह के भीतर एरियर की बकाया राशि का भुगतान करने का समय दिया था। लेबर कोर्ट ने अपने आदेश में साथ ही कहा था कि इस राशि पर प्रबंधन 7 फीसदी सालाना ब्याज का भी भुगतान करें।

जागण प्रबंधन ने समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया। लेबर कोर्ट का ये आदेश परिपालन के लिए नोएडा श्रम कार्यालय पहुंचा। जहां पर प्रबंधन ने अपने तर्क रखे, जिनका कर्मचारियों की तरफ से उनके प्रतिनिधि राजुल गर्ग ने जबरदस्त तरीके से खंडन किया। मालूम हो कि राजुल गर्ग ही लेबर कोर्ट में कर्मचारियों का मामला देख रहे हैं। लेबर कोर्ट के आदेशानुसार एरियर की ये राशि 11,59,00,78 रुपये बन रही है। जिस पर उसे 7 फीसदी सालाना ब्याज देने का भी निर्देश है। 


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