उप श्रमायुक्त से लेकर लेबर कोर्ट या अन्य अदालतों में मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे कई साथियों के सामने 20जे जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। इन साथियों को 20जे को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 19 जून 2017 को अपने फैसले में इसे स्पष्ट कर चुका है। अब पटना और मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालयों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की व्याख्या कर दी है। जोकि 20जे मामले में श्रम कार्यालयों से लेकर अदालतों में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।
मध्यप्रदेश में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले के खिलाफ कंपनी रिव्यू में गई थी, जहां पर उसकी रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रिकवरी के आवेदन और तकनीकी बिंदुओं पर कर्मियों के पक्ष में भी उल्लेखनीय फैसला दिया है। इसलिए सभी साथी इन आदेशों को संभाल कर रखे लें और अपने वकीलों को भी उपलब्ध करवा दें।
पटना उच्च न्यायालय का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्न path का प्रयोग करें
https://drive.google.com/file/d/1GxpcJT0ukXMXwKog-_378GEcAVDbkgcA/view?usp=sharing
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्न path का प्रयोग करें
https://drive.google.com/file/d/13jgwNIyUEYYtM3wSgPNenCsgNFlKk2Uv/view?usp=sharing
रिव्यू याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्न path का प्रयोग करें
https://drive.google.com/file/d/1vdUafo2KdjteBrktNUkpBDY9JGwr2Bs9/view?usp=sharing
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