Tuesday 1 December 2020

श्रम न्यायालय कोटा ने शेष बचे भास्कर कर्मचारियों का अवार्ड जारी किया

कोटा 1 दिसंबर। श्रम न्यायालय ने दैनिक भास्कर से निलंबित एवं नौकरी से हटाने के मामले में मंगलवार को सभी श्रमिकों को सेवा की निरंतरता मानते हुए  50% बैक वेज सहित लाभ दिलाए जाने काअधि निर्णय पारित किया है। साथ ही श्रम न्यायालय कोटा द्वारा यह भी निर्देश दिए हैं कि उक्त अधि निर्णय की पालना 2 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त मामले में भास्कर कर्मचारियों की ओर से वकील अनिल दाधीच  ने पैरवी की। ।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को शेष बचे भास्कर कर्मचारियों में संतोष श्रीवास्तव देवेंद्र दाधीच सहित छह  भास्कर कर्मचारियों के मामले में उक्त अधि निर्णय पारित किया है।

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