Friday 10 January 2020

मजीठिया पर बड़ी खबर: भास्‍कर को झटका, अदालत ने चार कर्मियों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन को गलत ठहराया, दिए निुक्ति के आदेश

भीलवाड़ा। राजस्‍थान की भीलवाड़ा लेबर कोर्ट ने बृहस्‍पतिवार को मजीठिया वेजबोर्ड आयोग की मांग करने वाले चार साथियों को भास्कर प्रबंधन द्वारा 2015 में किए गए ट्रांसफर एवं टर्मिनेशन को गलत माना है!
न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगड़ ने लंबी बहस और सबूतों के आधार वर्ष इन चार कर्मचारियों को 2015 से रेगुलर नौकरी मानते हुए इनकी बहाली के आदेश एि।
इन चार कर्मचारियों में  दैनिक भास्कर भीलवाड़ा के डिप्टी न्यूज एडिटर ललित ओझा, चीफ सब एडिटर प्रदीप ब्यास, सब एडिटर रणजीत राजपूत और डीटीपी इंचार्ज ललित विजयवर्गीय शामिल है।
कर्मचारियों की तरफ से भारतीय मजदूर संघ  के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाष चौधरी ने पैरवी की।
गौरतलब है कि लेबर कोर्ट ने इससे पहले 27 दिसंबर 2019 को मजीठिया वेजबोर्ड आयोग लड़ाई लड़ रहे भीलवाड़ा के 13 कर्मचारियों को दो करोड़ की रिकवरी के आदेश दिए थे।

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