Monday 27 August 2018

दिल्ली हाईकोर्ट से हिन्दुस्तान टाइम्‍स कर्मियों की बड़ी जीत

निकाले गए 272 कर्मचारियों को वापस बकाये वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश

नई दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्‍स से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां हिन्दुस्तान टाईम्स से वर्ष 2004 में निकाले गए 272 कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस काम पर रखने और उनकी सेवा तथा वेतन 2004 से ही बरकरार रखने का आदेश दिया है। इससे नौकरी से निकाले गए 272 कर्मचारियों को चौदह साल का उनका बकाया वेतन भी मिलेगा। इस खबर से निकाले गए कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
बताते हैं कि हिन्दुस्तान टाइम्‍स प्रबंधन दिल्ली ने अपने यहां कार्यरत लगभग 472 से ज्यादा कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया था। जिसके बाद देश भर के मीडिया हाउसों में हड़कंप मच गया। बाद में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से समझौता कर लिया। मगर 272 कर्मचारी अदालत की शरण में चले गए। जहां दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कर्मचारियों की जीत हुई। बाद में कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट चली गई जहां आयताराम एंड अदर्स वर्सेज हिन्दुस्तान टाइम्स के मामले की लंबी लड़ाई के बाद अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा तथा अन्य की मेहनत रंग लाई और दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश विनोद गोयल ने इस मामले की सुनवाई की और अपना फैसला 10 अगस्त को सुरक्षित रख लिया। आज कर्मचारियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में हिन्दुस्तान टाइम्स के निकाले गए 272 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया और उनकी सेवा को वर्ष 2004 से कंटीन्यू मानते हुए एक माह में उन्हे वापस काम पर रखने तथा बकाया वेतन देने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। इससे निकाले गए कर्मचारियों को लाखों रुपये बकाया मिलेंगे। इस आदेश के आते ही नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
९३२२४११३३५

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