राजस्थान
के कोटा से मजीठिया क्रांतिकारियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां मजीठिया की लड़ाई
लेबरकोर्ट से जीतने वाले दैनिक भास्कर के 43 कर्मचारियों की 35 प्रतिशत भुगतान राशि भास्कर प्रबंधन
को राजस्थान हाइकोर्ट में जमा करना होगा।
कोटा दैनिक भास्कर के मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट जयपुर में दैनिक भास्कर प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा की ओर से पैरवी की गई और रिकवरी को स्टे करने के लिए बड़ी बड़ी दलीलें पेश की गई। ऊपर वाले की दुआ से संयोग यह रहा कि उसी समय राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों की ओर से किसी अन्य मामले में पैरवी के लिए एडवोकेट धर्मेंद्र जैन वहां उपस्थित थे। उन्होंने कोर्ट की परमिशन लेकर कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखा और उसमें कामयाब भी रहे। धर्मेंद्र जैन जी को बहुत-बहुत साधुवाद।
यह
कहा हाईकोर्ट ने
भास्कर
प्रबंधन को अगर कोटा लेबर कोर्ट के आदेश पर स्टे लेना है तो हाईकोर्ट में 35% राशि जमा करानी होगी, तभी इस पर स्टे की कार्रवाई हो पाएगी, वो भी तीन सप्ताह के अंदर। इन 43 कर्मचारियों का टोटल 6 करोड़ 80 लाख रुपये का मजीठिया वेजबोर्ड के
अनुसार बकाया निकलता था जिसमे से 35 परसेंट राशि लगभग ढाई करोड़ रुपये भास्कर
प्रबंधन को कोर्ट में तीन सप्ताह के अंदर जमा करना पड़ेगा।
शशिकांत
सिंह
पत्रकार
और मजीठिया क्रांतिकारी
9322411335
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