रायपुर। छत्तीसगढ़ के श्रम आयुक्त ने मजीठिया वेजबोर्ड मामले में नई दुनिया
प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। 13 अप्रैल 2017 को जारी इस नोटिस के साथ उन 51
कर्मियों की सूची भी संलग्न की है, जिन्होंने मजीठिया वेजबोर्ड के लिए क्लेम
लगाया हुआ है। नोटिस में श्रम आयुक्त ने क्लेम करने वाले कर्मचारियों के बैंक
एकाउंट में क्लेम की राशि जमा कर 15 दिवस के अंदर उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने
का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त की इस कार्रवाई से जहां नई दुनिया प्रबंधन सकते में
हैं, वहीं
कर्मचारियों में हर्ष है। लगभग छह सात माह से मजीठिया वेजबोर्ड के लिए संघर्ष कर
रहे कर्मचारियों को सफलता मिली है।
क्या लिखा है नोटिस में.....
प्रति
संपादक,
नई दुनिया समाचार पत्र
.............................
..................
संदर्भित पत्र द्वारा आपसे आपकी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को मजिठिया
वेतन अनुशंसाओं के अनुरुप किए गए भुगतान की जानकारी पत्र के संलग्न प्रारुप में
मांगा गया था। परंतु आपके द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
उक्त परिपेक्ष्य में इस कार्यालय में माननीय उच्ततम न्यायालय के आदेशों के
हवाले से श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) के तहत मजिठिया वेतन
अनुशंसाओं के देय राशि हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 51
आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है। इन कर्मचारियों की सूची एवं उनकी दावा का विवरण
परिशिष्ठ "A" में संलग्न है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है
कि आप 15 दिवस के भीतर इन कर्मचारियों को मजिठिया वेतन अनुशंसाओं के अनुरुप अंतर
की बकाया राशि उनके बैंक खाते में भुगतान कर प्रमाण मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।
यदि आपके द्वारा निर्देशानुसार मजिठिया वेतन अनुशंसाओं के अनुरुप भुगतान का
प्रमाण पत्र (Bank Statement) 15 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो
यह मान्य कर लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार एक
पक्षीय कार्यवाही करते हुए राजस्व वसुली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। प्रकरण
में दिनांक 02/06/2017 नियत किया जाता है।
संलग्नक - आवेदकों के claim का विवरण
(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर
रायपुर, दिनांक 13/04/17
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