देश भर के मीडियाकर्मियों के वेतन और एरियर से जुड़ी जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड
मामले में अखबार मालिकों के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट
में गुरुवार को दो चरणों में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अखबार मालिकों की तरफ से पहले दैनिक जागरण के एडवोकेट अनिल
दिवान के निधन पर समय लेने का प्रयास किया गया, मगर विद्वान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अखबार
मालिकों को कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। उसके बाद सुनवाई में चर्चित
एडवोकेट प्रशांत भूषण ने शानदार तरीके से मीडियाकर्मियों का पक्ष रखा। इस दौरान
सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस और एडवोकेट उमेश शर्मा तथा परमानंद पांडे ने भी
मीडियाकर्मियों का दर्द अदालत के समक्ष रखा। उसके बाद दोपहर तीन बजे का समय अखबार
मालिकों के एडवोकेट को दिया गया। जिन्होंने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। अब इस
मामले की अगली सुनवाई तीन मई को निर्धारित की गई है। आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत
कक्ष पूरी तरह मीडियाकर्मियों से भरा हुआ था और देशभर के मीडियाकर्मी इस दौरान
सुनवाई के लिए सुप्रीमकोर्ट में उपस्थित थे।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
9322411335
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