वाराणसी। मजीठिया मामले की लड़ाई लड़ रहे काशी पत्रकार संघ व समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन को लगातार सफलता हासिल हो रही है। वाराणसी श्रम न्यायालय ने काशी पत्रकार संघ के सदस्य व गांडीव अखबार के उपसम्पादक अभय चटर्जी के साथ ही वहां के कम्प्यूटर आपरेटर सत्यप्रकाश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार वेतन देने का आदेश दिया है।
काशी पत्रकार संघ अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, संजय अस्थाना, विकास पाठक, योगेश गुप्त के साथ ही समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पूरी कार्यसमिति बधाई की पात्र है, जिसकी एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है कि लगातार सार्थक नतीजे हासिल हो रहे हैं।
इन दो के साथ ही मजीठिया की लड़ाई में गांडीव के खिलाफ जीत हासिल करने वालों की संख्या अब चार हो चुकी है। काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष विकास पाठक के साथ ही सुशील मिश्र मजीठिया वेज बोर्ड का केस पहले ही जीत चुके हैं।
सांध्य दैनिक गांडीव में अभय चटर्जी वर्ष 1991 से उप सम्पादक पद पर स्थायी रूप से कार्य कर रहे थे, जबकि सत्यप्रकाश कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर 1990 से कार्यरत थे। मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन भुगतान की उनके लगातार मांग करने पर अखबार प्रबंधन टालमटोल करता रहा। बाद में अभय चटर्जी व सत्यप्रकाश की सेवा गांडीव प्रबंधन ने अवैधानिक रूप से समाप्त कर दी।
इस बीच मजीठिया मामले की लड़ाई लड़ रहे काशी पत्रकार संघ ने समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन के सहयोग से स्थानीय श्रम न्यायालय में वाद दाखिल किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मुखर्जी व उनके सहयोगी आशीष टण्डन की मजबूत पैरवी का नतीजा रहा कि श्रम न्यायालय ने फैसला अभय चटर्जी व सत्यप्रकाश के पक्ष में सुनाया। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अमेरिका सिंह ने अपने फैसले में अभय चटर्जी व सत्यप्रकाश को वेतन मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार देने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि सेवायोजक के ऐसा न करने पर अभिनिर्णय की तिथि से श्रमिक सम्पूर्ण वेतन पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
शशिकांत सिंह
9322411335
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