बनारस के अखबार ‘गांडीव’ के मीडियाकर्मी सुशील मिश्र ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में लड़ाई जीत ली है.
वाराणसी श्रम न्यायालय ने काशी पत्रकार संघ के सदस्य सुशील मिश्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको सेवा में पुनः बहाल करने के साथ ही उन्हे बेकारी अवधि (लगभग 6 वर्ष) के सम्पूर्ण वेतन व अन्य पावनाओं का भुगतान करने का आदेश दिया है.
काशी पत्रकार संघ व समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन की मजबूत पैरवी से सुशील को ये बड़ी सफलता मिली.
बनारस लेबर कोर्ट के आर्डर की कापी देखें-
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