सुप्रीम कोर्ट का 13 और 27 अक्टूबर के आदेश का असर अब लेबर कोर्ट में चल रहे मजीठिया के केसों में दिखना शुरू हो गया है। लेबर कोर्ट प्रबंधन की लंबी डेट की मांग को अनसुना कर अब छोटी डेट दे रहे हैं। इससे रिकवरी, ट्रांसफर, टर्मिनेशन आदि के केस लड़ने वाले कर्मचारियों के अंदर उत्साह का संचार दौड़ पड़ा है।
30 अक्टूबर को होशांगाबाद लेबर कोर्ट में
दैनिक भास्कर के 5 कर्मियों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन में सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट की 13 और 27 अक्टूबर के आदेश की प्रतियां लगाई गईं। जिसके बाद
माननीय जज साहब ने 13 नवंबर की तारीख दी। भास्कर के वकील ने अपनी तरफ से लंबी डेट
मांगने का पूरा प्रयास किया। परंतु माननीय जज साहब ने बोला कि 13 दिन का समय बहुत
होता है। जिसके बाद भास्कर का वकील कुछ नहीं बोल सका और उसके चेहरे का रंग उड़
गया, वहीं कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सुनवाई के दौरान 5 में से 4 कर्मियों ने
अपनी गवाही पूरी की।
(मजीठिया क्रांतिकारी ग्रुप से प्राप्त तथ्यों
के आधार पर)
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