द हिंद समाचार लिमिटेड प्रबंधन को एक और झटका
श्रम विभाग ने फिर लगाया 500 रुपए का जुर्माना
जयपुर। “द हिंद समाचार लिमिटेड” द्वारा संचालित समाचार-पत्र पंजाब केसरी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यरत विज्ञापनकर्मी गजानंद भार्गव की ओर से श्रम आयुक्त कार्यालय में मजीठिया वेजबोर्ड परिवाद पेश किया गया है। इस परिवाद पर कंपनी प्रबंधन द्वारा अपना जवाब दिए गए समय तक नहीं पेश किया जा सका।
इस लापरवाही को देखकर पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त श्रम आयुक्त जयपुर श्री सीबीएस राठौड़ ने कंपनी प्रबंधन पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कंपनी को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में श्रम विभाग के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब श्रमिक हित में पीठासीन अधिकारी ने कंपनी प्रबंधन पर जवाब देने में लापरवाही बरतने पर जुर्माना रूपी अस्त्र का इस्तेमाल किया है। इससे पूर्व इसी कंपनी के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी द्वारा उपसंपादक दुर्गेश कुमार व आशुतोष बत्ता बनाम द हिंद समाचार लिमिटेड एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार शर्मा व प्लंबर राजेंद्र कुमार बैरवा बनाम द हिंद समाचार लिमिटेड के केस में लगातार दो बार 500-500 रुपए की कोस्ट लगाई गई थी।
इसी क्रम में कंपनी प्रबंधन द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हुए गजानंद भार्गव की अवैध सेवामुक्ति करने पर पूर्व में भेजे गए नोटिस की अवहेलना करने पर कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने कंपनी प्रबंधन को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए हैं।
गौरतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर श्री अश्विनी कुमार चौपड़ा करनाल संसदीय क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल के सांसद होने के घमंड में कंपनी प्रबंधन अदालत के आदशों के प्रति उदासीनता बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
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