सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया वेजबोर्ड मामले में एक ताजा आदेश आया है। जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर कोटा, बनारस और जयपुर के मजीठिया क्रांतिकारियों को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोटा, बनारस और जयपुर लेबर कोर्ट को 31 मार्च तक हर हाल में 17(2) का मामला खत्म करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मजीठिया वेजबोर्ड मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दिया है। इस आर्डर में सुप्रीमकोर्ट ने बनारस, कोटा और जयपुर के लेबर कोर्ट को अंतिम अवसर और चेतावनी भी दी है।
आप भी पढ़िए सुप्रीमकोर्ट का ये ऑर्डर….
शशिकान्त सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट
9322411335
सुप्रीम कोर्ट ने कोटा, बनारस और जयपुर लेबर कोर्ट को 31 मार्च तक हर हाल में 17(2) का मामला खत्म करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मजीठिया वेजबोर्ड मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दिया है। इस आर्डर में सुप्रीमकोर्ट ने बनारस, कोटा और जयपुर के लेबर कोर्ट को अंतिम अवसर और चेतावनी भी दी है।
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