जागरण ग्रुप के इंदौर नईदुनिया को मजीठिया मामले में 19वां झटका लगा है। इस बार माननीय लेबर कोर्ट ने नई दुनिया के प्लांट पर कार्यरत अशोक पाटीदार के पक्ष ने अवार्ड पारित किया है।
वरिष्ठ अभिभाषक सूरज आर वाडिया ने बताया कि नई दुनिया के इंदौर प्लांट पर 2008 कार्यरत अशोक पाटीदार मशीन विभाग में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत हैं के पक्ष में माननीय कोर्ट ने नवम्बर 2011 से दिसंबर 2016 तक का मजीठिया वेतन अंतर राशि 910005 एवं 2009 से 2011 तक का 28620 की अंतरिम राहत राशि का अवार्ड पारित किया है।
माननीय कोर्ट ने आगे भी जनवरी 2017 से मजीठिया वेज बोर्ड की अनुसंशा अनुसार वेतन देने के आदेश आदेश देने के साथ ही उसमे दिया गया वेतन समायोजित करने के आदेश भी दिए है।
श्रीमान जी अभी तक किसी के खाते में मजिठीया वेज बोर्ड केस जीतने के बाद पैसे आये है क्या ?
ReplyDeleteaap bhi mazak kar rahen hain???
Deleteआपका प्रयास अंधकार में प्रकाश की किरण की तरह आशा जगाता है। आपकी इस सफलता को सलाम। आपका साहस अभिनंदनीय है। कृपया निर्णय की प्रतिलिपि मुझे muditmathur@hotmail.com पर या मेरे मोबाइल 9335533000 पर व्हाट्सएप करने का कष्ट करें।
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