मामला दिल्ली हिंदुस्तान के कर्मचारी भगवती प्रसाद डोभाल का है जिन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाला दिया था। हालांकि उस समय उनकी रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक ही थी। भगवती प्रसाद ने कंपनी से संघर्ष करते हुए अखबार मालिकों को कड़ी शिकस्त दी है।
फरवरी 2019 में दिल्ली की द्वारका कोर्ट नें भगवती प्रसाद जी के फेवर में फैसला सुनाते हुए continuity of service के साथ 50 फीसदी back waves देने का अवार्ड पास किया, जिसे हिंदुस्तान प्रबंधन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया और 15 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को स्टे कर 50 फीसदी back wages रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश हिंदुस्तान अखबार प्रबंधन को दिए।
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