लेबर कोर्ट ने मजीठिया मामले को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दैनिक भास्कर प्रबंधन की ओर से दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया। भास्कर प्रबंधन का कहना था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में रेफरेंस को वापस राज्य सरकार को भेजने का आदेश दिया है। ऐसे में लेबर कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को खारिज करते हुए राज्य सरकार के पास भेज दिया जाए। कर्मचारियों के वकील रिषभचंद ने इसके जवाब में दलीलें देते हुए इस प्रकरण में मजीठिया को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलो का हवाला देते हुए भास्कर की आपत्तियों को खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों का निरीक्षण करने के बाद लेबर कोर्ट जज राजकुमार रोहिला ने भास्कर की आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही प्रबंधन को बहस के लिए अगली तारीख दे दी।
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