Wednesday, 25 December 2019

पीएफ चोरी पर लगेगा दस गुना जुर्माना, तीन साल तक हो सकती है जेल

नई दिल्‍ली। कर्मचारियों के भविष्‍य निधि (पीएफ) चोरी पर अब कंपनियों से दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह रकम दस हजार रुपये थी, लेकिन अब इसे एक लाख रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटीज नाम के एक बिल में यह प्रावधान किया है। सरकार को  कर्मचारी संगठनों से शिकायतें मिल रही थीं कि कई कंपनियां कर्मचारियों के वेतन में से पीएफ का पैसा तो काटती हैं, लेकिन उसे जमा नहीं करातीं। इसके चलते ही उसने इस मामले में सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके तहत अब कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्‍त रखनी होगी।
नए प्रावधानों के तहत पीएफ न जमा करने या गलत जानकारी देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने को 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है। जुर्माने के साथ-साथ ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।
[साभार हिंदुस्तान]

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