Tuesday, 16 April 2019

मजीठिया: अब भास्कर को लगा मप्र में झटका, अब्दुल अबरार ने जीता 27.83 लाख रुपये का क्लेम

महाराष्ट्र और राजस्थान के कोटा के बाद मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में श्रम न्यायालय का निर्णय भास्कर के खिलाफ गया है। भास्कर के संपादकीय विभाग में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत अब्दुल अबरार को न्यायालय ने मजीठिया वेज बोर्ड के बकाए के 27.83 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की खास बात यह है कि भास्कर किस श्रेणी का संस्थान है, यह तय करने के लिए मध्य प्रदेश पत्रकार संगठन के वकील मोहन करपे के माध्यम से संगठन से मदद मांगी थी। भास्कर की बैलेंस शीट जज साहब को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। श्री अबरार को संगठन की ओर से बधाई।

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