मुंबई। महाराष्ट्र के लेबर विभाग ने 18 नवंबर 2017 को अपने एक पत्र में औद्योगिक/कामगार न्यायालय, मुंबई को लिखकर कहा है की मा. सर्वोच्च न्यायालय ने 13-10-2017 को मजीठिया मामले में 17(2) के तहत रिकवरी के केसों को 6 महीने के अंदर निपटाने के आदेश दिए हैं।
इसी आदेश का पालन करते हुए लेबर विभाग ने औद्योगिक/कामगार न्यायालय को कहा कि 17(2) के तहत रिकवरी के मामले 6 महीने में निपटाए।
विजय नवल
[औरंगाबाद]
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