सुलह अधिकारी 4 सप्ताह में लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में भेजें रेफरेंस
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि सुलह अधिकारी के पास आईडी एक्ट के अंतर्गत् सुनवाई के लिए जो मामले आते हैं उन्हें 4 सप्ताह के अंदर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में हर हाल में रेफर किया जाना चाहिए।
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