दैनिक भास्कर दिल्ली के गणेश भट्ट की 38 लाख रुपए के केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे लेबर कोर्ट में भेज दिया है और डीएलसी से कहा है कि वह दो माह के अंदर रेफरेन्स लेबर कोर्ट को भेजे और लेबर कोर्ट से कहा कि रेफरेन्स की तिथि के 6 महीने के भीतर केस का निपटारा करे।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला सुनाया और 21 जून को गणेश भट्ट ने डीएलसी में मजीठिया की मांग को लेकर एप्लीकेशन लगाई थी। फिर 30 दिसम्बर को आरसी जारी होने के बाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। अब 20 फरवरी को मैनेजमेंट की याचिका पर फैसला सुनाया।
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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला सुनाया और 21 जून को गणेश भट्ट ने डीएलसी में मजीठिया की मांग को लेकर एप्लीकेशन लगाई थी। फिर 30 दिसम्बर को आरसी जारी होने के बाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। अब 20 फरवरी को मैनेजमेंट की याचिका पर फैसला सुनाया।
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