मजीठिया मांगने के बाद हुआ है
ट्रांसफर तो मीडियाकर्मी इस मेल पर सूचित करें
देश भर के मीडियाकर्मियों के लिए एक
और अच्छी खबर आई है। जिन मीडिया कर्मियों ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत
माननीय सुप्रीमकोर्ट में या देश के किसी भी कामगार न्यायालय अथवा कामगार आयुक्त
कार्यालय में अपना क्लेम, मुकदमा या लिखित सूचना दिया है और
लिखित सूचना देने, क्लेम लगाने या मुकदमा करने के बाद
अखबार मालिकों ने उनका ट्रांसफर, टर्मिनेशन या
सस्पेंशन किया है तो ऐसे सभी मीडियाकर्मी अपना नाम, पोस्ट, अखबार का नाम, अखबार की कंपनी का नॉम, क्लेम करने की तिथि या मुकदमा करने की तिथि, कहां से कहां ट्रांसफर किया गया और किस तारीख को ट्रांसफर या
टर्मिनेशन या सस्पेंशन किया गया का पूरा विवरण जल्द से जल्द दें.
इस मुद्दे को माननीय सुप्रीमकोर्ट के
संज्ञान में लाया जाएगा. मीडियाकर्मियों को ये पता होगा कि गलत तरीके से किये गये
एक ट्रांसफर के मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने प्रभात खबर के बिहार के आरा के
ब्यूरोचीफ मिथलेश को स्टे दे दिया है. अगर आपके किसी परिचित का मजीठिया वेजबोर्ड
के अनुसार वेतन और एरियर मांगने पर ट्रांसफर टर्मिनेशन हुआ है तो उनको भी इस बात
की जानकारी दें. आप पूरा विवरण shashikantsingh2@gmail.com और ssaini1970@gmail.com पर भेज दें.
कोई दिक्कत हो तो 9672868980 या
9322411335 पर काल कर सकते हैं.
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट, मुंबई
9322411335
लोकमत
प्रबंधन को मात देने वाले महेश साकुरे के पक्ष में आए विभिन्न अदालतों के आदेशों
को करें डाउनलोड http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2016/07/blog-post.html
पढ़े-
हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-17F: 20जे की आड़ में अवमानना से नहीं बच सकते http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2016/01/16f-20.html
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