अखबार मालिकान 20जे की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना से नहीं बच सकते
हैं। एक बार को हम 20जे के मुद्दे को एक एकरतफ भी रख दें, तो भी अखबार मालिकानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना तो की
ही है।
मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार स्थायी
के साथ-साथ ठेका और अंशकालिक कर्मचारियों को भी वेजबोर्ड के लाभ मिलने हैं। ऐसे
में 1 दिसंबर 2011 के बाद किसी भी संस्थान एवं न्यूज एजेंसी में भर्ती सभी साथी
चाहे वे स्थायी हो या ठेके पर या अंशकालिक सभी के सभी मजीठिया वेजबोर्ड के तहत
वेतनमान लेने के अधिकारी हैं। जबकि ज्यादातर समाचार-पत्रों ने 20जे की आड़ में इनको भी मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार
वेतनमान से वंचित कर रखा है, जबकि यह सभी साथी 20जे की परिधि से बाहर हैं। जो कि सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश
की अवहेलना है।
ऐसे वे सभी साथी जो कि अवमानना के केस
में शामिल हैं और 20जे की परिधि से बाहर हैं उनसे अनुरोध
है कि वे 11 जनवरी तक अपने वकील से संपर्क कर
संस्थान में अपनी भर्ती होने की तिथि से उन्हें जरुर अवगत करवाएं।
अब हम आते हैं मूल मुद्दे 20जे पर जिसकी आड़ में मालिकान अपने को बचाने की कोशिश में लगे हुए
हैं। साथियों हम पहले भी आपको अवगत करवा चुके हैं कि 20जे की मूल अवधारणा आपके वेतनमान को कतई कम करने की नहीं है। बल्कि
इसका उद्देश्य उन साथियों के हितों की रक्षा के लिए था जो मजीठिया वेजबोर्ड की
सिफारिशों के तहत मिलने वाले वेतनमान से अधिक वेतन ले रहे थे।
उदाहरण 1.
समाचार संपादक के पद पर कार्यरत संजय
जोशी का वेतन मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू होने के समय 2 लाख रुपये था। वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू होने से उसका वेतन 1,05,445 रुपये हो जाता। ऐसे में 20जे में प्रदत्त अधिकार के तहत वह अपना पुराना वेतन (2लाख रुपये) कायम रख सकता है।
उदाहरण 2.
एक अन्य अखबार में समाचार संपादक के
पद पर कार्यरत नवीन कोठारी का वेतन मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू होने के
समय 50 हजार रुपये था। वेजबोर्ड की
सिफारिशें लागू होने से उसका वेतन 1,05,445 रुपये हो जाएगा। ऐसे में उसके ऊपर 20जे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल वेजबोर्ड से ऊपर वेतन पाने वालों के हितों की
रक्षा के लिए हैं, नाकि उससे कम वेतन पाने वालों के लिए।
यानि नवीन कोठारी को वेजबोर्ड के अनुसार 1,05,445 रुपये वेतन के रुप में मिलने ही है।
इसके अलावा हम आपको पहले भी बता चुके
हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में भी स्पष्ट है कि कोई भी संस्थान आपको वेजबोर्ड की
सिफारिशों से कम वेतन नहीं दे सकता।
[Sec. 13- Working journalists entitled to wages at rates not less
than those specified in the order - On the coming into operation of an order of
the Central Government under section 12, every working journalist shall be
entitled to be paid by his employer wages at the rate which shall in no case be
less than the rate of wages specified in the order.]
[धारा 13- धारा 12 के अधीन केंद्रीय सरकार के आदेश के
प्रवर्तन में आने पर, प्रत्येक श्रमजीवी
पत्रकार इस बात का हकदार होगा कि उसे उसके नियोजक द्वारा उस दर पर मजदूरी दी जाए
जो आदेश में विनिर्दिष्ट मजदूरी की दर से किसी भी दशा में कम न होगी।]
साथियों इसके बाद
भी आपको 20जे को लेकर कोई
शंका हो तो आप बेहिचक इनसे संपर्क कर अपनी शंका का निकारण कर सकते हैं।
Advocate Parmanand Pandey ji
- 09868553507
parmanand.pandey@gmail.com
parmanandpandey@yahoo.com
Vinod Kohli ji –
09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union
kohlichd@gmail.com
M S Yadav ji (PTI) - 09810263560
सुप्रीम
कोर्ट का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/x3aVK2
मजीठिया
वेजबोर्ड की सिफारिशें अंग्रेजी में डाउनलोड करने के लिए यहां
क्लिक करें या
निम्न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/vtzDMO
मजीठिया
वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी (सभी पेज) में डाउनलोड करने के लिए यहां
क्लिक करें या
निम्न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/8fOiVD
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