हाल ही में दैनिक जागरण के तीन
कर्मचारियों ने मजीठिया के हिसाब से दिल्ली में एक करोड़ 10 लाख रुपये से ऊपर
की रिकवरी फाइल की है। इसमें 1 जनवरी 2008 से 10 नवंबर 2011 तक के कार्यकाल की अंतरिम राहत भी शामिल है। उनकी रिकवरी फाइल को
डीएलसी ने आगे बढ़ा दिया है। इस बात से जागरण कर्मी खुश और उत्साहित हैं। वे सब भी
जल्द रिकवरी फाइल करने वाले हैं। इनमें से दो फोटोग्राफर और एक सिस्टम इंजीनियर
है। जिनमें से एक ने लगभग 40 लाख रुपये से ऊपर का दावा पेश किया है।
इससे पहले, जागरण से ही संबंधित नई दुनिया के दिल्ली कार्यकाल में मुख्य उप
संपादक पद पर कार्यरत एक साथी ने भी लगभग 12 लाख रुपये की रिकवरी फाइल की थी।
जोकि अब निर्णायक प्रक्रिया पर है।
इधर, पिछले दिनों एक खबर नागपुर स्थित
लोकमत अखबार से आई जिससे भी बर्खास्त और निलंबित जागरण कर्मियों का मनोबल और ऊंचा
उठा है। लोकमत के बर्खाख्त एक कर्मचारी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल
ही में फैसला देते हुए पालेकर,
बछावत, मणिसाणा और मजीठिया के अनुसार 50 लाख रुपये एरियर
देने का आदेश दिया है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नौकरी भी बहाल रखने का
आदेश दिया है।
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