Friday, 23 March 2018

मजीठिया: श्रम विभाग ने माना, एचटी मीडिया ने वेजबोर्ड के आदेश को लागू नहीं किया


मोहाली से खबर है कि श्रम विभाग ने एक पत्र जारी कर सूचित किया है कि एचटी मीडिया ने मीडियाकर्मियों की तनख्वाह रिवाइज करने के सरकार और कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया है।
मोहाली स्थित एचटी मीडिया में कार्यरत आईटी एक्जीक्यूटिव हरमनदीप सिंह ने मजीठिया वेजबोर्ड को लेकर एक केस किया हुआ है. इसी केस की सुनवाई के तहत जारी एक पत्र में एचटी मीडिया के कानून और कोर्ट विरोधी रवैये को उजागर किया गया है।
साथ ही यह भी बताया गया है कि हरमनदीप का केस अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है जहां कई बिंदुओं पर सुनवाई होगी।

(साभार: भड़ास)

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Tuesday, 20 March 2018

MAJITHIA: DA point Nov 2011 to June 2018

DA = DA point/167
Nov 2011 to Dec 2011 - 17 point
Jan 2012 to June 2012 - 25 point
July 2012 to Dec 2012 - 33 point
Jan 2013 to June 2013 42 point
July 2013 to Dec 2013 - 54 point
Jan 2014 to June 2014 - 65 point
July 2014 to Dec 2014 - 73 point
Jan 2015 to June 2015 - 80 point
July 2015 to Dec 2015 - 87 point
Jan 2016 to June 2016 - 94 point
July 2016 to Dec 2016 – 102 point
Jan 2017 to June 2017 - 107 point
July 2017 to Dec 2017 110 point
Jan 2018 to June 2018114 point


Calculation of DA…
DA = Basic Pay + Variable Pay x DA point/167

For other help contact...



Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in

Ravinder Aggarwal ji (HP) - 9816103265
ravi76agg@gmail.com



(patrakarkiawaaz@gmail.com)


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Wednesday, 14 March 2018

मजीठिया: जानिए जून 2018 तक का डीए

साथियों, इस बार जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक का डीए 114 प्‍वाइंट है। जो साथी एरियर की रिकवरी का दावा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद के लिए हम नवंबर 2011 से दिसम्बर 2017 तक का डीए बता रहे हैं।

इसके अलावा जिन साथियों ने डीएलसी में दावा पेश किया था और अभी भी उसी कंपनी में कार्यरत हैं और उनके केस लेबर कोर्ट रेफर हो गए हैं ये उनके लिए आज तक की रिकवरी को अपडेट करने के लिए भी काम आएगा।

उदाहरण- रवि ने जनवरी 2017 में डीएलसी में रिकवरी लगाई थी। उसने मजीठिया के अनुसार अं‍तरिम राहत समेत दिसंबर 2016 तक क्‍लेम लगाया था। डीएलसी ने फरवरी 2018 में उसके केस को लेबर कोर्ट रेफर किया। रवि अभी भी उसी कंपनी में कार्यरत है इसलिए उसने मार्च 2018 में रेफरेंस के आधार पर लेबर कोर्ट में केस दायर करने से पहले अपने दावे में 14 महीने यानि जनवरी 2107 से फरवरी 2018 तक का मजीठिया के अनुसार वेतन के अंतर की एरियर राशि को भी जोड़ा है।

(नोट- कुछ साथियों को लगता है कि एक बार आपने जो डीएलसी में क्‍लेम लगा दिया तो उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। यह धारणा बिल्‍कुल गलत है। आप इसमें कभी भी सुधार कर सकते हैं और इसके लिए क्‍या करना होता है आपका वकील अच्‍छी तरह से जानता है।)


यह डीए सभी ग्रेडों के समाचार-पत्रों, मैग्‍जीनों और न्‍यूज एजेंसियों में किसी भी शहर में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर एक समान ही लागू होगा और यह हर छह महीने बाद (जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर) बदल जाता है।


मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इसका सही बेस प्‍वाइंट 167 है। आप कतई भी 185 या 189 के आधार पर इसकी गणना न करें, यह आपके लिए नुकसानदायक होगा।

(देखें मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश का पेज नंबर अंग्रेजी में 20 और हिंदी में 18)


DA = DA point/167

नवंबर 2011 से दिसंबर 2011 - 17 point

जनवरी 2012 से जून 2012 - 25 point

जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 - 33 point

जनवरी 2013 से जून 2013 - 42 point

जुलाई 2013 से दिसंबर 2013 - 54 point

जनवरी 2014 से जून 2014 - 65 point

जुलाई 2014 से दिसंबर 2014 - 73 point

जनवरी 2015 से जून 2015 - 80 point

जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 - 87 point

जनवरी 2016 से जून 2016 - 94 point

जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 - 102 point

जनवरी 2017 से जून 2017 - 107 point

जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 - 110 point

जनवरी 2018 से जून 2018 - 114 point


डीए की गणना इस तरह होगी-

DA = Basic Pay + Variable Pay x DA point/167


नोट- आप अपना एरियर किसी एकाउंटेंट से भी बनवा सकते हैं। एरियर का क्‍लेम करते हुए एरियर चार्ट पर किसी भी सीए की मोहर की जरुरत नहीं होती। बस इतना ध्‍यान रखें जो आपका एरियर बना रहा है वह मजीठिया की सिफारिशों को ढंग से समझ लें। नहीं तो आपकी गणना में कोई भी गलती आपकी एरियर राशि में मोटा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए आप समाचार पत्रों से रिटायर्ड एकाउंटेंटों की मदद भी ले सकते हैं। या आप अपने यहां की पत्रकारों की यूनियनों से मदद ले सकते हैं।

  

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें अंग्रेजी में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-   https://goo.gl/vtzDMO


मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी (सभी पेज) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-https://goo.gl/8fOiVD


श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (हिंदी-अंग्रेजीमें डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-https://goo.gl/wdKXsB

 

पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-10: (ग्रेड  और बी’) खुद निकालें अपना एरियर और नया वेतनमान http://goo.gl/wWczMH



पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-17: (ग्रेड सी और डी’) खुद निकालें अपना एरियर और नया वेतनमान  http://goo.gl/3GubWn






यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्‍कत आ रही हो तो आप बेहिचक इनसे संपर्क कर सकते हैं।


Vinod Kohli ji  – 09815551892
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यदि हमसे कहीं तथ्यों या गणना में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें।(patrakarkiawaaz@gmail.com)



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Thursday, 8 March 2018

मजीठिया: छग हाईकोर्ट ने श्रम सचिव को दिया 45 दिन में केस को रेफरेन्स करने का आदेश

मजीठिया क्लेम करने वाले 24 कर्मचारियों को विगत 24 सितंबर 2017 से निलंबित किये जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट , बिलासपुर का शानदार आदेश आया है।
05 मार्च को जारी आदेश में श्रम सचिव, राज्य के श्रमायुक्त , सहायक श्रमायुक्त को प्रेस प्रबंधन के खिलाफ , कर्मचारियो के पक्ष में रिफरेंस की कार्यवाही 45 दिन के अंदर करने कहा गया है।
साथी टी कामेश्वर राव और 23 साथियों के रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने मजीठिया क्लेम करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के मामले को देखते हुए प्रबंधन के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने की भी अनुशंसा की हैं।
जैसा कि पूर्व जानकारी है ही कि राज्य शासन से रिफरेंस किये हुए मजीठिया क्लेम के 56 मामले माननीय श्रम न्यायालय रायपुर में चल ही रहे हैं नईदुनिया जागरण प्रबंधन ने क्लेम करने वाले साथियों को पहले पानीपत और जम्मूकश्मीर तबादला करके डराने की कोशिश की, फिर मिथ्या आरोप लगा कर 24 कर्मचारियो  को  पहले 16 सितंबर से प्रेस में आने से रोका फिर 24 सितंबर से निलंबित कर दिया । इस मामले में अनावश्यक रूप से सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में काउंसिलिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा था तथा श्रम सचिव द्वारा भी श्रम न्यायालय हेतु रिफरेंस नही किया जा रहा था।

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Wednesday, 7 March 2018

मजीठिया: सुनिए किस तरह वेजबोर्ड के अनुसार वेतन मांगने पर भास्कर का बिजनेस हेड दे रहा ड्राइवर को धमकी

वकीलों के खिलाफ भी किया आपात्तिजनक भाषा का इस्तेमाल

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में  डीबी कॉर्प के अखबार दिव्य मराठी में  ड्राईवर पद पर कार्यरत  विजय भीमराव वानखड़े को कम्पनी के बिजनेस हेड भूपेंद्र सिंह शेखावत द्वारा केबिन में बुलाकर लॉलीपॉप दिया गया कि तुम मजीठिया वेजबोर्ड का केस वापस ले लो और इस दौरान इस ड्राइवर को एक तरह से धमकी भी दी गई। इस दौरान केबिन में उप व्यवस्थापक मीर अनवर अली भी मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने विजय वानखड़े से कुल 45 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा कि केस करने से किसी का भला नही होता। कोर्ट की तारीख पर हाजिरी लगाते-लगाते जूते घिस जाते हैं। यह केस तुम्हारे पक्ष में नही हो सकता। यही नहीं ये भी धमकी दी गई कि भविष्य में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई तो कंपनी एक पैसा नही देगी। विजय को यह धमकी 22 जनवरी 2018 को दी गई और साफ कहा गया कि यह पैसा हराम का है और वकील दोनो तरफ से सेटिंग करते हैं। इस दौरान ये भी कहा गया कि कहो तो तुम्हारे घरवालों से बात कर लें। और तुम्हारे घरवालों से मिलने खुद मीर अनवर तुम्हारे घर जाएंगे। इस अधिकारी ने वकीलो पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा तुमसे कंपनी ने  रिजाइन मांगा तुमने नहीं दिया। हम तुम्हे दूसरी कंपनी में ज्वाइन कराते। तुम्हारे साथियों के साथ हमने ऐसा ही किया। उन्हें रिजाइन दिलवाकर नई कंपनी में ज्वाइन करवा दिया। आप भी सुनिए किस तरह विजय वानखड़े को धमकी देते हुए वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक  भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये डीबी कॉर्प का बिजनेस हेड। जबकि विजय वानखड़े का मुकदमा लेबर कोर्ट में चल रहा है।




शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
9322411335


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मजीठिया: पत्रकारों को वेजबोर्ड से वंचित रखने के लिए राजस्थान पत्रिका ने एक और चाल चली

मजीठिया वेजबोर्ड से पत्रकारों को वंचित रखने के लिए राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड ने एक और चाल चली है। पत्रिका ने डिजिटल डिवीजन के नाम से नई कंपनी बनाकर पहली किस्त के रूप में 526 कर्मचारियों को उसमें डाल दिया है। बकायदा इन कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट तक बदल दिए गए हैं।
पत्रिका ने कर्मचारियों के साथ तगड़ा फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि कर्मचारियों की कंपनी तभी बदली जा सकती है, जब कर्मचारी पहली कंपनी से इस्तीफा दे और दूसरी कंपनी में उनकी नियुक्ति दिखाई जाए। ऐसा हुए बिना ही पत्रिका ने पीएफ डिपार्टमेंट के साथ मिलीभगत कर ये पूरा खेल रचा है। नई कंपनी में डाले गए सभी कर्मचारियों का नया पीएफ खाता खुलवाया गया है। इसमें यह भी बताया है कि इन कर्मचारियों ने पुरानी यानी राजस्थान पत्रिका प्रा. लि. कंपनी छोड़ दी है।
साफ है कि पत्रिका इन कर्मचारियों को किसी भी हालत में कभी भी मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों के तहत वेतन नहीं देना चाहता। उसी कवादय के तहत यह फर्जीवाड़ा किया गया है। यह तो शुरुआत है। धीरे-धीरे एक-एक कर्मचारी डिजिटल या अन्य डिवीजन में डाला जाएगा। इस पोस्ट के साथ डिजिटल डिवीजन में डाले कर्मचारियों की सूची संलग्न है, अपना-अपना नाम खोज लें।







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Monday, 5 March 2018

बड़ी खबर: प्रेसकर्मी की विधवा को मिला हक, फ्री प्रेस (कम्पेक्ट प्रिंटर) को मिली मात

फ्री प्रेस में कार्यरत एक कर्मचारी की पिछले दिनों कार्य के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के बाद संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन प्रेस मालिकों का मामला होने से रिपोर्ट में कार्य के दौरान मौत होने का उल्लेख नहीं किया।  इसके बाद फ्री प्रेस प्रबंधन ने अपना हाथ बचाने के लिए संबंधित कर्मचारी की पत्नी को दो लाख रुपए देने का लालच देकर उसके सारे दस्तावेज ले लिए और उसे सारे अधिकारों से वंचित कर दिया।
दोस्तों मामला सुभाष इंगले का है,जो सिक्यूरिटी गार्ड के रूप में पहले दूसरी कंपनी में कार्यरत था उसकी काबिलियत के भरोसे फ्री प्रेस प्रबंधन ने अपने यहां नौकरी पर रख लिया। उसे नाम तो दिया सिक्यूरिटी गार्ड का, लेकिन उससे मार्केट के अनेक कार्य करवाए जाते थे, जैसे बिल उगाना, चैक लाना, चैक लगाना, विज्ञापन एजेंसियों से विज्ञापन लाना आदि कई कार्य करवाए जाते थे। इसी दौरान उसे किसी कार्य से भेजा और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस रिपोर्ट में कहीं सुभाष इंगले को फ्री प्रेस का कर्मचारी का उल्लेख नहीं किया और न नौकरी के दौरान मृत्यु लिखी गई। इतना होने के बाद फ्री प्रेस में बैठे मालिक के एक खास जो भी खुद कर्मचारी है, ने सुभाष इंगले की विधवा सुनंदा इंगले को पैसों का लालच देकर सारे दस्तावेज ले लिए और बाद में पैसे भी नहीं दिए।  विधवा परेशान होकर इधर-उधर भटकी रहती और लोगों के यहां बर्तन और कपड़े धोकर अपना जीवन-यापन कर रही थी। बाद में फ्री प्रेस के विरुद्ध मजीठिया का केस लगाने वाले राजेश प्रजापत के बाद उक्त विधवा का फोन आया तो उन्होंने तुरंत हमसे सम्पर्क किया और हम पूरी कहानी सुनकर वकीलों से राय- ली। वकीलों का कहना था कि उक्त महिला के पास कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे में कानूनी लड़ाई हार सकते हैं, इसके बाद कुछ वरिष्ठों से चर्चा की तो मामला दस्तावेजों को रिकार्ड में लाने के सामने आया है और अपने अभियान की शुरुआत की।
सबसे पहले यह निर्णय लिया गया कि उक्त मामला दुर्घटना का है, इसलिए जनसुनवाई में आवेदन लगाने की बात हुई। इसके लिए हमने वकील से सम्पर्क किया तो एक इसी प्रेस से प्रताड़ित वकील हमें मिला और उन्होंने बिना पैसे लिए एक आवेदन तैयार कर सीधे जनसुनवाई में लगाने के लिए दिया, जिसमें पीएफ का पैसा भी उल्लेख किया गया। कलेक्टर ने सीधे आवेदन पर कार्रवाई के लिए भविष्यनिधि आयुक्त को भेजा है। यहा दो माह तक कार्रवाई चलती रही। अंतः में महिला के बयान हुए तो हमें भविष्यनिधि में सुनवाई कर रहे अधिकारियों से बयान से दूर रहने की हिदायत दी।  विधवा सुनंदा इंगले के जब बयान लिए गए तो उन्होंने सुभाष इंगले के पेंशनर होने की बात कह दी। जिस पर भविष्यनिधि आयुक्त प्रेस के दवाब में उक्त प्रकरण खारिज करने के फिराक में थे, लेकिन आरटीआई व्दारा मिली जानकारी के आधार पर जब भविष्यनिधि आयुक्त को बताया गया कि कार्य करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, अगर वह कार्य कर रहा है तो उसकी पीएफ काटा जाना चाहिए। इसी आधार पर भविष्यनिधि आयुक्त ने 2012 से लेकर 15 अगस्त 2017 तक का पैसा फ्री प्रेस (काम्पेक्ट प्रिंटर को जमा कराने) के निर्देश दिए।  एक दो दिन में सुनंदा इंगले को भविष्यनिधि आयुक्त उक्त रकम सौंपेंगे।
इसकी खबर एक अखबार ने 2 मार्च को ही प्रकाशित कर दी, जबकि उक्त राशि का चेक न तो सुनंदा जैन को मिला था, न ही फ्री प्रेस की ओर से कोई उपस्थित था। इस संबंध में भविष्यनिधि आयुक्त से बात की तो उन्होंने 3 मार्च को 3.80 लाख का इंश्यूरेंस और पांच लाख 10 हजार रुपए के क्लेम कागज सौंपे। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में विधवा सुनंदा इंगले के खाते में फ्री फ्रेस प्रबंधन व्दारा जमा कराए गए भविष्यनिधि व दंड की राशि का चेक 3 लाख रुपए 3 मार्च को जमा कराया गया।
दोस्तों पूरे मामले में हमारा उद्देश्य सुभाष इंगले की पत्नी को मजीठिया दिलाने का था, लेकिन हमारे पास दस्तावेज नहीं होने से मामला अटक रहा था। इसिलए हमने जनसुनवाई से कार्रवाई शुरू की। अब सुनंदा इंगले का रिकार्ड भविष्यनिधि कार्यालय में 2011 से 15 अगस्त 2017 तक दर्ज हो गया है।  अब कानूनविदो से चर्चा कर मजीठिया की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस संबंध में भविष्यनिधि आयुक्त की ओर से असहयोग की बात कही जा रही है, वे हमें दस्तावेज देने से इनकार कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार साथी हमें सहयोग करें और भविष्यनिधि से 2011 से 16 अगस्त 2017 तक के पीएफ के दस्तावेज दिलाने में मदद करें तो निश्चित रूप सके 5 से 7 लाख रुपए की मदद उक्त विधवा को और की जा सकती है। वैसे क्लेम के दस्तावेज भी हमारी मजीठिया के दौरान मदद करेंगे।  इस पूरे मामले में फ्री प्रेस के राजेश प्रतापत की भूमिका को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुनंदा इंगले को साथ ले जाकर जनसुनवाई में आवेदन लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों आज एक विधवा के चेहरे पर पैसे मिलने की खुशी देखकर हमारी आंखें नमः हो गई और विधवा का आशीर्वाद पाकर हम धन्य हो गए।  अगर इसके बाद भी हम हक की लड़ाई नहीं लड़े तो हमारे जीवन के क्या मायने हैं यह सोचे। हम पत्रकार है या कुछ ओर...।
(मजीठिया क्रांतिकारी ग्रुप से)


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