Tuesday, 7 July 2015

हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-4: जानिए अपना वेतन



अनुसूची- I. कए ग्रेड समाचार पञ  (शहरों का वर्गीकरण- क्षेञ एक्‍स’)
(समाचार-पञ प्रतिष्‍ठानों में श्रमजीवी पञकारों का समूहन)

समूह-1: कार्यकारी संपादकस्‍थानीय संपादक एवं अन्‍य...
Basic: 25,000
Gross Salary: 76,383

समूह-2: सहायक संपादकसमाचार संपादक एवं अन्‍य...
Basic: 22,000
Gross Salary: 67,649

समूह-3: मुख्‍य संवाददातामुख्‍य उप-संपादक,  सहायक समाचार संपादककार्टूनिस्‍टपेज डिजाईनर एवं अन्‍य...
Basic: 19,000
Gross Salary: 58,915

समूह-4: वरिष्‍ठ उप-संपादकडिप्‍युटी पेज डिजाईनर एवं अन्‍य...
Basic: 17,000
Gross Salary: 53,092

समूह-5: उप-संपादकरिपोर्टरकलाकारमुख्‍य प्रूफशोधक एवं अन्‍य...
Basic: 15,000
Gross Salary: 47,270

समूह-6: प्रूफशोधक एवं अन्‍य... समस्‍त श्रमजीवी पञकार...
Basic: 13,000
Gross Salary: 41,447
मजीठिया के अनुसार हिंदी में अपना बेसिक देखने के लिए देखें पेज नंबर 30, सारणी-I)
अपने पद की श्रेणी देखने के लिए हिंदी मजीठिया रिपोर्ट का पेज नंबर या 18 देखें
वेतन की गणना की पूरी जानकारी के लिए jpg file डाउनलोड करने के लिए  यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-  https://goo.gl/lyfS6z



*****

अनुसूची- II.  ए ग्रेड समाचार पञ (शहरों का वर्गीकरण- क्षेञ एक्‍स’)
(गैर पञकार समाचार-पञ कर्मचारी-प्रशासनिक स्‍टाफ का वर्गीकरण)

समूह-1: वरिष्‍ठ सहायक महाप्रबंधकवेब प्रशासकइलैक्‍ट्रोनिक अथवा सॉफ्टवेयर अभियंतामुख्‍य लेखाकार एवं अन्‍य...
Basic: 17,500
Gross Salary: 54,548

समूह-2: अपर प्रबंधकलेखा अधिकारीकल्‍याण अधिकारी एवं अन्‍य...

Basic: 15,000
Gross Salary: 47,270

समूह-3: अधिकारी अथवा विभागीय मुखियाहेड क्‍लर्कडीटीपी इंचार्जप्रोग्रामर एवं अन्‍य...
Basic: 13,000
Gross Salary: 41,447

समूह-4: वरिष्‍ठ स्‍टेनो सचिवसुरक्षा पर्यवेक्षक एवं अन्‍य...
Basic: 12,000
Gross Salary: 38,536

समूह-5: कनिष्‍ठ क्‍लर्कटेलीफोन/फैक्‍स मशीन ऑपरेटर एवं अन्‍य...
Basic: 10,000
Gross Salary: 32,713

समूह-6: बिल कलैक्‍टर्सपिओन एवं अन्‍य...
Basic: 9,000
Gross Salary: 29,802
मजीठिया के अनुसार हिंदी में अपना बेसिक देखने के लिए देखें पेज नंबर 32, सारणी-II)
अपने पद की श्रेणी देखने के लिए हिंदी मजीठिया रिपोर्ट का पेज नंबर 26 देखें
वेतन की गणना की पूरी जानकारी के लिए jpg file डाउनलोड करने के लिए  यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-    https://goo.gl/x1pgX4



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अनुसूची- III. ए ग्रेड समाचार पञ (शहरों का वर्गीकरण- क्षेञ एक्‍स’)
(गैर पञकार समाचार-पञ कर्मचारियों-फैक्‍ट्री स्‍टाफ का वर्गीकरण)

समूह-1: वरिष्‍ठ अभियंतासहायक अभियंता एवं अन्‍य...
Basic: 13,500
Gross Salary: 42,903

समूह-2: वरिष्‍ठ पर्यवेक्षकफोरमैन एवं अन्‍य...
Basic: 12,000
Gross Salary: 38,536

समूह-3: वरिष्‍ठ उत्‍पादन सहायककनिष्‍ठ वीडीटी संचालकऑफसेट मशीनमैन एवं अन्‍य...
Basic: 11,000
Gross Salary: 35,624

समूह-4: कन्‍वेयर स्‍ट्रीकेट मशीन-मैनआर्ट विभाग में पेस्‍ट-अप मैनप्‍लम्‍बर एवं अन्‍य...
Basic: 10,000
Gross Salary: 32,713

समूह-5: सहायक इलैक्‍ट्रीशियनट्रीडलमैन तथा डीएफ प्रेसमैन एवं अन्‍य...
Basic: 9,000
Gross Salary: 29,802

समूह-6: बालर मुकदमरील लोडर तथा अनलोडरट्रोली मैन एवं अन्‍य...
Basic: 8,000
Gross Salary: 26,890

मजीठिया के अनुसार हिंदी में अपना बेसिक देखने के लिए देखें पेज नंबर 34, सारणी-III)

अपने पद की श्रेणी देखने के लिए हिंदी मजीठिया रिपोर्ट का पेज नंबर 28 देखें

वेतन की गणना की पूरी जानकारी के लिए jpg file डाउनलोड करने के लिए  यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-   https://goo.gl/g0T5eS




हिंदी में अपने शहर को देखने के लिए पेज नंबर 37-38 या 55-56 देखें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/x3aVK2

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें अंग्रेजी में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-   https://goo.gl/vtzDMO

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी (सभी पेज) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/8fOiVD


साथियोंमजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार यह वेतनमान उन सहयोगियों का है जिन्‍होंने जून 2015 में ए ग्रेड के किसी भी समाचार पञ (शहरी वर्गीकरण एक्‍सयानि दिल्‍ली एनसीआर आदि) को ज्‍वाइन किया होगा। आप जो वर्तमान वेतन प्राप्‍त कर हैं उससे आपका वेतन कहीं ज्‍यादा होगा यदि आपके संस्‍थान में मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि केवल सामूहिक प्रयास ही हमें अपना हक दिलवा सकता है। इसलिए साथियों एकजुट हो जाइएताकि आप अपना और अपने परिवार का भविष्‍य सुरक्षित कर सकें।

मजीठिया की लड़ाई में आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे ...

Advocate Parmanand Pandey ji  - 09868553507
Off: 011-23418871
parmanand.pandey@gmail.com
parmanandpandey@yahoo.com
ifwj.media@gmail.com

RP Yadav ji - 09810623949
rpyadav56@gmail.com
Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in

M S Yadav ji (PTI) - 09810263560
Advocate Colin Gonsalves
Umesh Sharma ji (Bhadas4media Advocate)


मजीठिया के अनुसार वेतन क्या होना चाहिएउसकी गणना कैसे होगी... इसकी विस्तृत जानकारी आपको लगातार PatrakarKiAwaaz के फेसबुक (Patrakar Awaaz), ट्विटर (@PatrakarKiAwaaz) और ब्लाग (http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/) के अलावा भड़ास4मीडियाजनसत्तासमाचार4मीडिया आदि द्वारा भी मिलती रहेगी।

यदि हमसे कहीं तथ्यों में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें।(patrakarkiawaaz@gmail.com)

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Sunday, 5 July 2015

Why We need MAJITHIA AWARD? Part 4- 'A' Grade Salary




'SCHEDULE-I.A (Grade A newspaper-City X)
(Grouping of Working Journalists in Newspaper Establishments)

Group-1: Executive Editor, RE, etc...
Basic: 25,000
Gross Salary: 76,383

Group-2: Assistant Editor, NE, etc...
Basic: 22,000
Gross Salary: 67,649

Group-3: Chief Reporter, Chief Sub-Editor, DNE, Cartoonist, Chief News Photographer, Chief Librarian, Page Designer, etc...
Basic: 19,000
Gross Salary: 58,915

Group-4: Senior Sub Editor, Deputy Page Designer, etc...
Basic: 17,000
Gross Salary: 53,092

Group-5: Sub-Editor, Reporter, Artist, Chief Proof Reader, etc...
Basic: 15,000
Gross Salary: 47,270

Group-6: Proof Reader including... all working journalists.....
Basic: 13,000
Gross Salary: 41,447
(See page No. 35 for Basic, Table-I)
See page No. 3 to check your Grade according to your category 
Download jpg file for detail calculations of salary… Click here or Use Path  https://goo.gl/lyfS6z 



*****

'SCHEDULE-II (Grade A newspaper-City X)
(Grouping of Non-Journalists Newspaper Employees- Administrative Staff)

Group-1: Senior Assistant General Manager, Web Administrator, Electronic or Software Engineer, Chief Accountant, etc...
Basic: 17,500
Gross Salary: 54,548

Group-2: Additional Manager, Accounts Officer, Public Relation Officers, etc...
Basic: 15,000
Gross Salary: 47,270

Group-3: Officers or Sectional Heads, Head Clerks, DTP Incharge, Programmer, etc...
Basic: 13,000
Gross Salary: 41,447

Group-4: Senior Steno Secretary, Security Supervisor, etc...
Basic: 12,000
Gross Salary: 38,536

Group-5: Junior Clerks, Telephone/Fax Machine Operators, etc...
Basic: 10,000
Gross Salary: 32,713

Group-6: Bill Collectors, Peon, etc...
Basic: 9,000
Gross Salary: 29,802
(See page No. 36 for Basic, Table-II)
See page No. 30 to check your Grade according to your category 
Download jpg file for detail calculations of salary… Click here or Use Path   https://goo.gl/x1pgX4




*****


'SCHEDULE-III (Grade A newspaper-City X)
(Grouping of Non-Journalists Newspaper Employees- Factory Staff)

Group-1: Senior Engineer, Assistant Engineer, etc...
Basic: 13,500
Gross Salary: 42,903

Group-2: Senior Supervisor, Foreman, etc...
Basic: 12,000
Gross Salary: 38,536

Group-3: Senior Production Assistant, Junior VDT Operator, Offset Plate Maker, etc...
Basic: 11,000
Gross Salary: 35,624

Group-4: Conveyor Striker machine-man, Paste-up man in Art Department, Plumber, etc...
Basic: 10,000
Gross Salary: 32,713

Group-5: Assistant Electrician, Treadleman and Df. Pressman, etc...
Basic: 9,000
Gross Salary: 29,802

Group-6: Baller Mukadam, Reel Loader and Un-Loader, Trolley Man, etc...
Basic: 8,000
Gross Salary: 26,890
(See page No. 37 for Basic, Table-II)
See page No. 33 to check your Grade according to your category 
Download jpg file for detail calculations of salary… Click here or Use Path   https://goo.gl/g0T5eS




The following calculations are for the Newspaper Category A (City X)
See page No. 39-40 or 59-60 to check your City Category

Project Calculation of Gross Salary of a person who joins the newspaper (Grade A newspaper-City X) in June 2015, which is quite higher than the salary you are presently getting, if Majithia Award is yet not implemented. Only collective efforts are going to pay you and open the roads for implementation of Majithia Award in your newspaper.  So get collected and fight for the cause and for the betterment and security of your and your family’s future.

For other help contact...

Advocate Parmanand Pandey ji  - 09868553507
Off: 011-23418871
parmanand.pandey@gmail.com
parmanandpandey@yahoo.com
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RP Yadav ji - 09810623949
rpyadav56@gmail.com

Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union
kohlichd@gmail.com

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in

M S Yadav ji (PTI) - 09810263560
Advocate Colin Gonsalves 
Umesh Sharma ji (Bhadas4media Advocate)


If any mistake notices in facts and calculations, please inform us. Patrakarkiawaaz.gmail.com 

Complete information of MWB you can get from PatrakarKiAwaaz (Facebook Address-Patrakar Awaaz, Tiwtter - @PatrakarKiAwaaz and Blog - http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/) and Bhadas4media.com, http://www.jansattaexpress.in etc.

THIS IS A SOCIAL CAUSE. COME FORWARD AND SHARE IT AT THE MOST SO THAT IT CAN REACH THE MAXIMUM.

Anybody, who can translate the same in other Indian Languages like Punjabi, Urdu, Malayalam, Bangla, Tamil etc., Please do so and share the same to maximize the benefit and to reach out to the last person.

Download SC order copy… Click here or Use Path  https://goo.gl/x3aVK2

Download MWB copy in English… Click here or Use Path  https://goo.gl/vtzDMO

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मजीठिया हिंदी रिपोर्ट पेज-18


Saturday, 4 July 2015

हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-3B: लेबर इंस्पेक्टरों को नहीं पता वेतन गणना का फार्मूला




मजीठिया वेज बोर्ड की जांच के लिए लेबर इंस्पेक्टरों को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद श्रम विभाग से बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि अधिकतर लेबर इंस्पेक्टर मजीठिया वेज बोर्ड की एबीसीडी से वाकिफ नहीं हैं और न ही उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड के तहत वेतन की गणना करने का अनुभव व प्रशिक्षण दिया गया है। लिहाजा वे विवशता में आदेशों का पालन करने के लिए समाचार पत्रों की यूनिटों व कार्यालयों में तो जा रहे हैं, मगर वहां जाकर क्या करना है इस संबंध में उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के संबंध में तो ऐसा ही देखने को मिला है। बाकी प्रदेशों में भी शायद इससे अलग स्थिति नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है।

इतना ही नहीं मेरे द्वारा एक साल पहले जब श्रम अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से आरटीआई के माध्यम से मजीठिया वेज बोर्ड के तहत वेतन की गणना करके जानकारी मांगी गई थी, तो विभाग से जवाब मिला था कि श्रम विभाग सैलरी की गणना नहीं कर सकता। इसके बाद जब श्रम आयुक्त से अपील की गई तो यही जवाब वहां से भी मिला था। अपील के दौरान श्रमायुक्त ने कहा था कि आप वेतनमान न लागू करने की शिकायत कर सकते हैं, जब शिकायत की तो आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि यह बात जरूर पता चली कि विभाग के इंस्पेक्टर दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने और फिर कोई समझौता न होने पर समझौता वार्ता विफल होने की रिपोर्ट ही बनाते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि मजीठिया वेज बोर्ड के तहत किस समाचारपत्र की आय कितनी है और इसके कर्मचारी के कितना वेतन मिलना चाहिए।
(...संबंधित दस्तावेज संलग्र हैं)

फिलहाल लेबर इंस्पेक्टर समाचारपत्रों की यूनिटों में एचआर प्रभारी या अन्य अधिकारी को सूचित करके उनसे वेतन को लेकर जानकारी देने को कह रहे हैं। यह जानकारी कितनी सही है, इसकी जांच तभी हो पाएगी न जब लेबर इंस्पेक्टर को पता होगा कि किसी समाचारपत्र स्थापना में किस कर्मी को मजीठिया वेज बोर्ड के तहत कितना वेतनमान मिलना चाहिए था। इतना ही नहीं कई समाचारपत्रों में तो मणिसेना तक लागू नहीं है । इसके चलते मजीठिया वेतनमान के लिए एग्जिस्टिंग एमोल्युमेंट़स यानि मौजूदा मेहनताना ही नहीं बन पा रहा है। इसमें 11 नवंबर 2011 को आपको पूर्व के वेज बोर्ड के तहत मिलने वाली बेसिक व डीए के अलावा बेसिक का 30 फीसद अंतरिम राहत के तौर पर दिया गया लाभ जुडऩा है।
(....देखें संलग्र गणना शीट)

फिलहाल मेरा मत यही है कि जहां तक संभव हो सके, तो अपने क्षेत्र के लेबर इंस्पेक्टर सहित प्रदेश के लेबर कमीशनर को लिखित तौर पर अपनी-अपनी समाचारपत्र स्थापना की कुल आय व अपने पदों के अनुसार मजीठिया वेजबोर्ड के तहत बन रहे वेतन की जानकारी मुहैया करवाई जाए। इससे लेबर इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। नहीं तो लेबर इंस्पेक्टर केवल श्रम विवादों की तरह ही दोनों पक्षों के दावों की रिपोर्ट बनाकर भिजवा देंगे। इससे न्यायालय में फिर से अस्पष्टता का माहौल बनेगा और मामला और लंबा लटक सकता है।

धर्मशाला में मजीठिया संघर्ष मंच की ओर से लेबर अधिकारी को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें पञकार की आवाज द्वारा मुहैया करवाई गई समाचार एजेंसी पीटीआई की एक कर्मचारी की सेलरी व एरियर की गणना की प्रतियां लगाई गई हैं। इसे लेबर कमीशनर के माध्यम से सभी इंस्पेक्टरों तक भिजवाने की भी मांग की जा रही है। (...संबंधित दस्तावेज संलग्र हैं)



संलग्र:
1. मजीठिया वेज बोर्ड के तहत प्रारंभिक वेतन की गणना करने का तरीका ।
2. श्रम विभाग से आरटीआई से प्राप्त जानकारी जिसमें लिखा गया है कि लेबर विभाग शिकायतकर्ता की सेलरी की गणना  नहीं कर सकता।

3. श्रम अधिकारी धर्मशाला को पीटीआई में लागू सेलरी की गणना की सूचना से संबंधित अर्जी की प्रति।
यदि आप यह प्रतियां डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें मेल करें। आपकी पहचान गुप्‍त रखी जाएगी।

(यह जानकारी हमें उपलब्‍ध करवाई है श्री रविंद्र अग्रवाल जी ने आप इनसे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9816103265इनका मेल आईडी है ravi76agg@gmail.com)

यदि हमसे कहीं तथ्यों में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें।(patrakarkiawaaz@gmail.com)

अंत में आपसे अनुरोध है कि जो साथी दूसरी भाषाओं को जानते हैं वे इस पूरे मैटर को पंजाबीउर्दूबंगालीमलयालम आदि अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सोशल मीडिया और whatsapp के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। जिससे पूरे देश के लाखों पत्रकार और गैर पत्रकार साथी मजीठिया के अनुसार अपने नए वेतनमान और एरियर के बारे में जान सके और अपने हक के लिए आगे आ सकें।

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Friday, 3 July 2015

हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-3A: इकरारनामा वर्किंग जर्नलिस्ट (फिक्शेशन आफ रेट्स आफ वेजेज) एक्ट 1958 का उल्लंघन...

मजीठिया वेज बोर्ड देने में आनकानी करने वाले जो अखबार अपने कर्मचारियों से जबरन इकरारनामा लिखवा रहे हैं कि उन्हें वेज बोर्ड नहीं चाहिए, वे वर्किंग जर्नलिस्ट (फिक्शेशन आफ रेट्स आफ वेजेज) एक्ट 1958 की धारा 7 का उल्लंधन कर रहे हैं। 


मजीठिया वेज बोर्ड की नोटिफिकेशन में सेक्शन 20जे के तहत कर्मचारियों द्वारा नया वेतनमान देने से इनकार करने की जो आप्शन मौजूद है, वह मौजूदा वेज बोर्ड के तहत बनने वाले वेतन से अधिक वेतन व भत्तों के संबंध में हो सकती है, न कि कम वेतन को लेकर। लिहाजा अगर जो भी कोई कर्मचारी आपने अखबार प्रबंधन के दबाव के चलते ऐसा इकरारनामा लिखने को मजबूर हुए हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रावधान की कानूनी वैधता ही नहीं है। कोई भी वेज बोर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट,1955 के प्रावधानों के खिलाफ अनुशंसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ भी है, तो इसकी वैधता को चैलेंज किया जा सकता है और यह वर्किंग जर्नलिस्ट (फिक्शेशन आफ रेट आफ वेजेज) एक्ट 1958 की धारा सात का उल्लंघन है। 

वर्किंग जर्नलिस्ट (फिक्शेशन आफ रेट आफ वेजेज) एक्ट की धारा सात में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी अखबार प्रबंधन वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 9 13सी के तहत गठित वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू किए गए वेतनमान से कम वेतन नहीं दे सकता। ऐसे में धारा सात के खिलाफ किया गया किसी भी पत्रकार या गैर-पत्रकार कर्मचारी का इकरारनामा या हलफनामा स्वत: ही वैधता खो देता है।

इस एक्ट की धारा 11 में भी स्पष्ट किया गया है कि श्रमजीवी पत्रकार व गैर पत्रकार कर्मचारी अपने न्यौक्ता के साथ वहीं समझौता करने को स्वतंत्र होगा, जो उसे वेज बोर्ड के प्रावधानों से ज्यादा लाभ देता हो। 

Kindly See these Sections of the Original Act.

 Section 7.   Working journalists entitled to wages at rates not less than
 those specified in the order.- Subject to the provisions contained in
 section 11, on the coming into operation of an order of the Central
 Government, every working journalist shall be entitled to be paid by
 his employer wages at a rate which shall in no case be less than the
 rate of wages specified in the order. 



Section 11. Effect of Act on Working Journalists Act, etc.- (1) Sections
 8, 10, 11, 12 and 13 of the Working Journalists Act shall have no
 effect in relation to the Committee.


(2) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding
 anything inconsistent therewith in the terms of any award, agreement
 or contract of service, whether made before or after the commencement
 of this Act:

 Provided that where under any such award, agreement, contract of
 service or otherwise, a working journalist is entitled to benefits in
 respect of any matter which are more favorable to him than those to
 which he would be entitled under this Act, the working journalist
 shall continue to be entitled to the more favorable benefits in
 respect of that matter, notwithstanding that he receives benefits in
 respect of other matters under this Act.

 (3) Nothing contained in this Act shall be construed to
 preclude any working journalist from entering into any agreement with
 an employer for granting him rights or privileges in respect of any
 matter which are more favorable to him than those to which he would
 be entitled under this Act. 

वर्किंग जर्नलिस्ट (फिक्शेशन आफ रेट्स आफ वेजेज) एक्ट 1958 को अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या Path का प्रयोग करें

http://india.gov.in/working-journalist-fixation-rates-wages-act-1958
or
http://indiacode.nic.in/rsPaging.asp?tfnm=195829&Page=1



(यह जानकारी हमें उपलब्‍ध करवाई है श्री रविंद्र अग्रवाल जी ने आप इनसे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9816103265, इनका मेल आईडी है ravi76agg@gmail.com)

यदि हमसे कहीं तथ्यों में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें।(patrakarkiawaaz@gmail.com)


अंत में आपसे अनुरोध है कि जो साथी दूसरी भाषाओं को जानते हैं वे इस पूरे मैटर को पंजाबीउर्दूबंगालीमलयालम आदि अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सोशल मीडिया औरwhatsapp के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। जिससे पूरे देश के लाखों पत्रकार और गैर पत्रकार साथी मजीठिया के अनुसार अपने नए वेतनमान और एरियर के बारे में जान सके और अपने हक के लिए आगे आ सकें।

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