देश भर के मीडियाकर्मियों के वेतन ,एरियर और प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय
सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए श्रम आयुक्त कार्यालयों ने रिकवरी के लिए
आर सी काटना शुरू कर दिया है ।जिन मीडिया कर्मियों के पक्ष में फैसला आया है वे आर
सी कटने के बाद क्या करें । इस पर मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पत्रकारों के पक्ष
में सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने काफी महत्वपूर्ण सलाह दी
है।उन्होंने कहा कि जिन अखबार मालिकों के खिलाफ आर सी कटी है पहले उन मालिकों के
बैंक खाते सील कराइये। उमेश शर्मा ने कहा है कि आर सी कटने के बाद इसे जिलाधकारी
कार्यालय में भेजा जाएगा।वहाँ लापरवाही होगी और विभाग द्वारा कहा जाएगा कि प्रबंधन
को नोटिस भेजा जा रहा है ।आप सीधे जिलाधिकारी को कंपनी प्रबंधन के बैंक खाते , गाड़ी और फ्लैट और यहाँ तक कि जिसपर मालिक बैठते हैं उस कुर्सी का
भी डिटेल दीजिये और कहिये बैंक खातों को सील कराइये।बैंक खातों को सील कराने के
लिए जिलाधिकारी एक पत्र सम्बंधित बैंक को लिखेंगे और बैंक मैनेजर खाता सील कर
देंगे।उसके बाद खुद ब खुद मालिक आपके बकाये को क्लियर करने को मजबूर हो जायेंगे
उनकी गाडी तक कब्जे में ले ली जायेगी ।यहाँ तक कि अखबार मालिक जिस कुर्सी पर बैठते
हैं उसे भी कब्जे में लेलिया जाएगा जो मालिक कभी नहीं होने देगा ।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
9322411335
लोकमत
प्रबंधन को मात देने वाले महेश साकुरे के पक्ष में आए विभिन्न अदालतों के आदेशों
को करें डाउनलोड http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2016/07/blog-post.html
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